नगर पालिका आम निर्वाचन-2019 का कार्यक्रम जारी, कलेक्टर ने ली राजनैतिक दलों की बैठक

बिलासपुर // छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतों के आम निर्वाचन के लिये कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) द्वारा इस संबंध में जिले के राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में कलेक्टर द्वारा जिले में नगरीय निकायों में निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराने के लिये की गई आंतरिक तैयारी से राजनैतिक दलों को अवगत कराया गया। आदर्श आचार संहिता का पालन, कानून व्यवस्था, निर्वाचन आयोग द्वारा किये गये संशोधन आदि के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन व्यय की सीमा नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के पार्षदों के लिये अलग-अलग निर्धारित की गई है। नगर पंचायत के वार्ड पार्षद के लिये चुनाव व्यय सीमा 50 हजार होगी। वहीं नगर पालिका परिषद के वार्ड पार्षद के लिये डेढ़ लाख और नगर निगम क्षेत्र के वार्ड पार्षद के लिये 3 लाख से कम जनसंख्या पर 3 लाख रूपये और 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर 5 लाख रूपये निर्धारित है। इस सीमा के तहत बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड पार्षद के लिये निर्वाचन व्यय सीमा 5 लाख रूपये होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया की बिलासपुर जिले में एक नगर निगम क्षेत्र, 2 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में निर्वाचन होगा। जिले में 5 लाख 61 हजार 997 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन नगरीय निकायों में कुल 190 वार्डों में पार्षदों का चुनाव होगा। सामग्री वितरण व स्ट्रांग रूम सभी नगरीय निकायों के लिये अलग-अलग बनाये गये हैं। मतदान दलों के लिये वाहन व्यवस्था व रूट चार्ट की तैयारी भी कर ली गई है।

ओनो एप्लिकेशन से होगा ऑनलाइन नामीनेशन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पहली बार यह व्यवस्था लागू की गई है। अभ्यर्थी वेबसाईट बहेमबण्हवअण्पद में जाकर ओनो एप्लीकेशन के माध्यम से आनलाईन नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा। आनलाईन नामांकन करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर और उसमें हस्ताक्षर कर दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। हस्ताक्षरशुदा नामांकन फार्म ही मान्य होगा। इस तरह अभ्यर्थी घर बैठे ही नामांकन दाखिल कर सकते हैं। किंतु इसका प्रिंट हाथों-हाथ निर्धारित समय तक जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होगा। जिले के लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी अभ्यर्थी आनलाईन नामांकन दाखिल कर सकते हैं।
कलेक्टर ने बताया कि अभ्यर्थी त्रुटिरहित नाम निर्देशन पत्र आनलाईन दाखिल कर सकें, इसके लिये जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा सेवा केन्द्र और हेल्प सेंटर बनाये जायेंगे।
कलेक्टर ने राजनैतिक दलों से अपील की कि वे आदर्श आचार संहिता का पालन करें और कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि राजनैतिक दलों के सहयोग से शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराया जायेगा। चुनाव प्रचार के लिये लाउडस्पीकर का प्रयोग अनुमति लेकर करें। स्कूल, शासकीय कार्यालय, अस्पताल, कोर्ट के 200 मीटर परिधि में लाउडस्पीकर का प्रयोग न हो, इसका ध्यान रखा जाये। कलेक्टर ने नगर पालिका आम निर्वाचन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किये गये संशोधन से भी राजनैतिक दलों को अवगत कराया।
बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर बी.एस.उईके, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार गुप्ता, नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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Lokesh war waghmare - Founder/ Editor

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