अनावश्यक बाहर घूमने, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई ,, कलेक्टर एसपी ने लाकडाउन के दौरान विभिन्न स्थलों का किया निरीक्षण ,, अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश ,,

कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए अपरिहार्य स्थिति में ही घर से बाहर निकले- कलेक्टर ,,

अनावश्यक बाहर घूमने, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई ,,

कलेक्टर एसपी ने लाकडाउन के दौरान विभिन्न नगरों का किया निरीक्षण,
दुपहिया में अनावश्यक घूमने वालों
के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश ,,

जांजगीर-चांपा // कलेक्टर यशवंत कुमार और पुलिस अधीक्षक पारुल ने शुक्रवार को नगर पालिका क्षेत्र सक्ती व चांपा तथा नगर पंचायत नया बाराद्वार का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान केवल छूट प्राप्त व्यवसाय को ही संचालन की अनुमति है। छूट प्राप्त दुकान पर अधिक भीड़ होने पर विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए दुकान सील करने के निर्देश संबंधित एसडीएम को दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर व एसपी ने विभिन्न चौक-चैराहों में आवागमन कर रहे लोगो से पूछताछ की। निरीक्षण के दौरान अनावश्यक घूम रहे लोगो को सड़क किनारे दो-दो घंटे खड़े रहने की सजा दी। साथ ही मोटर व्हील के तहत कार्यवाही कर वाहन न्यायलय के सुपुर्द करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

कलेक्टर ने कहा है कि लॉक डाउन से छूट की अवधि में भी अति आवश्यक ना हो तो, घर पर ही रहें। विशेष कर बच्चे, बुजुर्ग व रोगग्रस्त लोगों को बाहर निकलने से रोकें। उन्होंने पुलिस व राजस्व अधिकारियों से कहा कि सड़क पर घूमते हुए लोगों से पूछताछ अवश्य करें। कलेक्टर ने कहा कि अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए । उन्होनें कर्मचारियों से कहा ड्यूटी के दौरान अपना आई कार्ड गले में लटका कर रखें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और नियमों के पालन के लिए 24 घंटे की ड्यूटी के लिए तीन शिफ्ट में राजस्व, पुलिस, शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों की भी ड्यूटी लगाई जाएं।

पुलिस अधीक्षक माथुर ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में प्रवेश मार्ग के अलावा चौक क चैराहों में भी चेक पोस्ट की संख्या बढ़ा दें। पुलिस बल 24 घंटे तैनात रहे। अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर वाहन न्यायालय के सुपुर्द कर दें। उन्होंने बताया कि मालवाहक वाहनों एवं छूट प्राप्त दुकानों के संचालन के लिए किसी भी प्रकार की अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वे निर्धारित अवधि में अपना व्यवसाय संचालित कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में दुकानदारों को होम डिलवरी की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य कारणों से निकल रहे लोगों का किसी भी प्रकार परेशान ना करें। छुट प्राप्त दुकानों में भीड़ अधिक होने और फिजिकल डिस्टेंस का पालन नही करने पर दुकान सील करने की कार्यवाई की जायेगी ।

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