आबकारी विभाग की अवैध कच्ची महुआ शराब पर ताबड़तोड़ कार्यवाही… 6 अलग-अलग मामलो में 74 लीटर महुआ शराब व् 450 किग्रा. लहान जप्त…
बिलासपुर, अप्रैल, 13/ 2022
बिलासपुर आबकारी विभाग ने मंगलवार को सीपत, खम्हरिया, मस्तूरी, और तखतपुर के डोमनपुर क्षेत्र में महुआ शराब और लहान पर कार्यवाही की है। आबकारी विभाग ने 6 अलग-अलग प्रकरणों में 74 लीटर महुआ शराब और 450 लहान जप्त कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की है।
बिलासपुर कलेक्टर के निर्देशन तथा उपायुक्त आबकारी श्रीमती नीतू नोतानी ठाकुर के मार्गदर्शन में जिले में महुआ की कच्ची शराब और लहान बनाने और उसके परिवहन के विरूद्ध विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में मंगलवार को आबकारी वृत्त सीपत के ग्राम सीपत एवं खम्हरिया थाना सीपत में आरोपी 1) शिव कुमार पिता गेंदराम वर्मा साकिन सीपत थाना सीपत से 25 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब एवं 450 किलोग्राम महुआ लाहन 2) ओम प्रकाश पिता संतोष यादव साकिन खम्हरिया थाना सीपत से 12 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) 59(क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है।
इस कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुश्री कल्पना राठौर, आबकारी उपनिरीक्षक सुश्री ऐश्वर्या मिंज, आबकारी मुख्य आरक्षक घनश्याम राठौर आबकारी आरक्षक उपेन्द्र सिंह की विशेष भूमिका रही।
दूसरी कार्यवाही में आबकारी वृत्त पश्चिम के ग्राम डोमनपुर थाना तखतपुर में आरोपी रामेश्वर जायसवाल पिता मोहन जायसवाल उम्र 40 वर्ष साकिन डोमनपुर थाना तखतपुर से 20 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत कार्यवाही गया एवं आबकारी वृत्त तखतपुर के ग्राम भौंराकछार थाना तखतपुर में आरोपी सुखनंदन राजपूत पिता दुखीराम उम्र 38 वर्ष साकिन भौरांकछार थाना तखतपुर से 02 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) (क ) के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया है।
इस कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय़, आबकारी मुख्य आरक्षक नेतराम बंजारे, आबकारी आरक्षक अनवर मेमन, देवदत्त जायसवाल सम्मिलित रहे।
मंगलवार को ही तीसरी कार्यवाही में आबकारी वृत्त मस्तूरी के ग्राम भगवानपाली थाना मस्तूरी में आरोपी 1) उलखराम पाटले पिता ररू राम से 07 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब 2) सरिता पति जितेन्द्र जांगडे से 08 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब जप्त कर दोनों आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत कार्यवाही किया गया है। इस कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक आनंद कुमार वर्मा़, सुश्री ऐश्वर्या मिंज आबकारी मुख्य आरक्षक, रामसनेही यादव आबकारी आरक्षक, राजेश पाण्डेय, गणेश धीरज सम्मिलित रहे।
अलग अलग प्रकरणों में जिला बिलासपुर में आबकारी विभाग द्वारा 12 अप्रैल को धारा 34(1)(क), 34(1)(क)(च) 34(2) 59(क) के तहत कुल 6 प्रकरणों में 74 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब एवं 450 किलोग्राम महुआ लहान जप्त कर कार्यवाही की गयी।
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