मासूम बच्ची को सिगरेट से जलाने वाला हैवान पुलिसकर्मी बर्खास्त… डीजीपी के निर्देश पर आरोपी आरक्षक गिरफ्तार… अपराधिक प्रवृत्ति के पुलिसकर्मी की विभाग में कोई जगह नहीं – डीएम अवस्थी…

बच्ची के साथ क्रूरतापूर्ण कृत्य पर आरोपी आरक्षक को किया गया ‘सेवा से पदच्युत…

डीजीपी के निर्देश पर आरोपी आरक्षक को किया गया गिरफ्तार…

अपराधिक प्रवृत्ति के पुलिसकर्मी की विभाग में कोई जगह नहीं – डीएम अवस्थी…रायपुर // छत्तीसगढ़ के डीजीपी डी एम अवस्थी के निर्देश पर बालोद जिले में डेढ़ साल की बच्ची से क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने वाले आरक्षक अविनाश राय को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उक्त घटना के सामने आते ही डीजीपी डीएम अवस्थी ने तत्काल दुर्ग रेंज आई.जी. विवेकानंद सिन्हा को आरोपी आरक्षक को गिरफ्तार करने के निर्देश दिये, जिसके बाद आरोपी को भिलाई पावर हाऊस के पास से बालोद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीजीपी के निर्देश पर जांच उपरांत दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने आरोपी आरक्षक अविनाश राय को क्रूरतापूर्ण एवं अमानवीय कृत्य के लिये सेवा से पदच्युत (Dismissal from service) का आदेश जारी कर दिया है।आपराधिक प्रवृत्ति के पुलिसकर्मियों की विभाग में कोई जगह नही….

डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा है कि ऐसे अपराधिक प्रवृत्ति के पुलिसकर्मियों की विभाग में कोई जगह नहीं है। आरोपी आरक्षक द्वारा इस प्रकार का कृत्य अक्षम्य है। पुलिस विभाग के उच्च स्तरीय मानकों की छवि बरकरार रखने के लिये आरोपी आरक्षक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही आवष्यक है ताकि समाज में पुलिस की संवेदनशील छवि बनी रहे।

उल्लेखनीय है कि आरक्षक अविनाश राय द्वारा नाबालिग बालिका को अमानवीय तरीके से क्रूरतापूर्वक जलती सिगरेट से शरीर में कई जगह जलाया गया था। बालिका की मां के द्वारा शिकायत की गई कि आरोपी आरक्षक ने बच्ची को गंदी-गंदी गाली देकर जलती सिगरेट से चेहरे, पेट, पीठ और हाथ में कई जगह जलाया है। बच्ची की मां की रिपोर्ट पर बालोद थाना में आरोपी आरक्षक के विरूद्ध 29 अक्टूबर को ही अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पीड़ित बालिका के डॉक्टरी परीक्षण में उक्त चोट एवं जलने की पुष्टि की गई है। आरोपी आरक्षक के विरूद्ध अनु.जाति/अनु.जनजाति अधिनियम एवं किशोर न्याय अधिनियम की भी धारायें जोड़ी गई है।

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