बिलासपुर (कमलेश शर्मा) //हाई कोर्ट ने 30 जून को रिटायर हुए कर्मचारियो को रिटायरमेंट के एक दिन बाद 1 जुलाई से लागू होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए पेंशन निर्धारण करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता रायपुर निवासी जे जी बेरिहा, पी चंद्रशेखर नायडू सहित अन्य वन विभाग से 30 जून 2017 व् 2010 में रिटायर हुए है। वार्षिक वेतन वृद्धि लागू होने के ठीक एक दिन पहले रिटायर होने के कारण इन्हें उसका लाभ नही दिया गया। इसके अलावा पिछले वेतन से ही पेंशन का निर्धारण किया गया। इसके खिलाफ इन्होंने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017 तक पूरा एक वर्ष सेवा में रहे। इस कारण से याचिकाकर्ता इसका लाभ पाने का हक़दार है। सुनवाई उपरांत कोर्ट ने मुख्य वन संरक्षक को आदेश दिया कि इन्हें वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए उसी हिसाब से पेंशन का निर्धारण और भुगतान करें।
Author Profile
Latest entries
- मुखपृष्ठ19/04/2024रेलवे में निकली बंपर भर्ती… रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल में कांस्टेबल (कार्यकारी) के 4208 पदों पर भर्ती… जानिए कब तक है आवेदन की तिथि…
- छत्तीसगढ़19/04/2024चीफ जस्टिस ने न्यायिक आवासीय कॉलोनी रामपुर कोरबा में निर्माण कार्य का किया वर्चुअल भूमिपूजन एवं शिलान्यास… न्यायिक आवासीय कॉलोनी राज्य के लिए बने मिसालः चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा…
- बिलासपुर18/04/2024दुकान के बाहर लगे शटर,खंबे,स्टील पाइप, सहित कई हिस्सों में दौड़ता रहा बिजली का करंट….शहर के मुख्य मार्ग की घटना….समाजसेवी की हेल्प से बड़ी घटना घटने से बची….
- राजनीति18/04/2024बीजेपी प्रत्याशी तोखन ने नामांकन रैली के बहाने दिखाई ताकत… रैली में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय… प्रदेश की 11 सीटों को जीतने का दावा…