प्रति,
श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी,
बिल्हा, जिला बिलासपुर, छग ।
विषय : शासन की अनुमति बगैर अवैध प्लाटिंग कर अवैध रूप से विभिन्न टुकड़ों में विक्रय करने पर ख़रीदी-बिक्री व नामांतरण पर रोक लगाने की कार्यवाही हेतु।
महोदय,
शासनहित / जनहित में लेख हैं कि बिल्हा तहसील अंतर्गत पटवारी हल्का नं.1 बोदरी के मन. 1 के त्रिवेणी डेंटल कालेज के बाजू में खसरा नं. 432, 433, 435, 436, 437, 442, 443, 444, 445, 446,447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, जो कि प्लाटिंग कर छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त कर बेचा जा रहा है। कालोनाइजर द्वारा लोकलुभावन सुविधाएं बता कर कैनोपी लगा मार्केटिंग कर प्लाट की बिक्री की जा रही है।
उक्त भूमि में रेरा नियमों के तहत 5 हजार वर्गफीट से अधिक होने के बावजूद रेरा से पंजीयन व विक्रेता के द्वारा कॉलोनाइजर एक्ट के तहत नगर एवं ग्राम निवेश से भी अनुमति नही ली गयी है। यह कि उपरोक्त विवरण अनुसार अवैध प्लॉटिंग का मामला आपके संज्ञान में लाया गया है। अतः इस अवैध प्लॉटिंग पर कड़ी कार्यवाही करते हुए ख़रीदी-बिक्री व नामांतरण पर रोक लगाई जाए।
धन्यवाद
दिनांक : आवेदक
नाम : लोकेश वाघमारे
बिलासपुर , छग.
मो. : 9630399980
Author Profile
Latest entries
- प्रशासन21/03/2024पीडब्ल्यूडी एसडीओ को कलेक्टर ने थमाया नोटिस 24 घंटे में मांगा जवाब… निर्देश के बावजूद नहीं बनाया चेकपोस्ट…
- प्रशासन19/03/2024आईजी शुक्ला रेंज स्तरीय पुलिस अधिकारियों का एक दिवसीय निर्वाचन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन… आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन के निर्देश….
- प्रशासन18/03/2024तखतपुर : नगर पंचायत और राजस्व अधिकारियों की नाक के नीचे खुलेआम चल रहा अवैध प्लॉटिंग का खेल… भूमाफियाओं ने अवैध प्लाटिंग कर शासन को पहुंचाया राजस्व का नुकसान….
- Uncategorized18/03/2024परियोजना अधिकारी सहित 10 कर्मचारी कार्यालय से नदारद… महिला एवं बाल विकास विभाग का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण थमाया शो कॉज नोटिस…