बिलासपुर // कोरोना वायरस से संक्रमण के विस्तार से बचाव हेतु श्रम विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोई भी ठेकेदार, सट्टेदार या एजेंट बिना जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के संज्ञान में लाए हुए श्रमिकों को अन्य राज्यों में लेकर नहीं जायेंगे एवं अन्य प्रदेषों से छत्तीसगढ़ में लेकर नहीं लायेंगे। यह कार्यवाही आगामी 30 अप्रैल 2020 तक सुनिश्चित करने कहा गया है।
कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के बाहर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों तथा राज्य में प्रदेश के बाहर से आने वाले श्रमिकों पर निगरानी रखा जाना आवष्यक है, जिससे संक्रमण के विस्तार को रोका जा सके। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्रमायुक्त एवं सचिव श्री सोनमणी बोरा द्वारा इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत 5 अथवा 5 से अधिक श्रमिकों का अन्य प्रदेशों में ठेकेदार, सट्टेदार, एजेंट के माध्यम से नियोजन की स्थिति में ठेकेदार को श्रम विभाग अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से लायसेंस लेना अनिवार्य है, साथ ही प्रत्येक प्रवासी श्रमिक की जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पंजी में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।
पिछले 15 दिनों के भीतर पलायन से वापस आने वाले परिवारों की जानकारी दें, सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित हैं तो तत्काल सूचित करें. .कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए कलेक्टर ने दिया निर्देश. ..
कलेक्टर द्वारा कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए निर्देशित किया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पलायन पंजी संधारण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में उन्होंने जिले के सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विगत 15 दिनों के भीतर पलायन से गावं वापस आने वाले परिवारों की जानकारी ग्राम पंचायतों में संधारित किये जाने वाले पलायन पंजी में दर्ज कराएं।
इसके साथ ही ग्राम पंचायत के सचिवों को निर्देषित किया जाए कि वे पंचायत क्षेत्र की सतत् निगरानी करें तथा सतर्कता बरतें। पलायन से वापस आने वाले परिवारों में यदि सर्दी, खांसी, निमोनिया, सरदर्द, बुखार आदि के लक्षण पाये जाते हैं तो इसकी तत्काल सूचना संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग को दें तथा जनपद पंचायत के माध्यम से कलेक्टर को भी उसी समय अनिवार्य रूप से अवगत करायें।
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