नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और नगरीय निकायों को जारी किया आदेश. .
रायपुर // नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में स्थित सभी मॉल, चौपाटी, बाजार एवं अन्य स्थलों जहां चाट-पकौड़ी, फास्ट फूड तथा अन्य खाद्य वस्तु के विक्रय के लिए अस्थायी ठेले आदि लगाये जाते हैं, उन्हें आगामी आदेश तक बंद रखा जाए।
नगरीय क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों और छात्रों को किराये पर उपलब्ध कराए जाने वाले पी.जी. को भी खाली कराया जाए अथवा उनमें निवास करने वाले छात्र-छात्राओं के बाहर आने जाने वाले को हतोत्साहित किया जाए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, नगर पालिक निगम के आयुक्त और नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिक अधिकारियों को इस आशय का आदेश जारी करते हुए इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

Author Profile
Latest entries
Uncategorized21/03/2026संगम की पवित्र डुबकी के बाद रामलला के चरणों में शीश नवाएंगे 1008 श्रद्धालु,, अयोध्या यात्रा: संयोजक प्रवीण झा की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक, सदस्यों को बांटी गई जिम्मेदारियां,,
Uncategorized21/03/2026सट्टे का डिजिटल जाल टूटा,, पुलिस ने 45 लाख की संपत्ति जप्त की,, रिक्की पैनल’ के मास्टरमाइंड गिरफ्तार,, फर्जी सिम और बैंक खातों से चल रहा था खेल…ACCU और सिविल लाइन थाने की संयुक्त कार्रवाई…
अपराध20/03/2026जांजगीर में एसीबी का डबल अटैक: 43 हजार की रिश्वत लेते 4 अफसर-कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार
बिलासपुर20/03/2026लिंगियाडीह बचाओ आंदोलन : १२० दिन से जारी संघर्ष, अपने आशियाने को बचाने की लड़ाई…
