छत्तीसगढ़ // राज्य के सभी बड़े शहरों में 7 अगस्त से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हर जिले के कलेक्टर ने सभी तरह की दुकानों या संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है। सिनेमा हॉल सभी जगहों पर बंद ही रहेंगे। नई गाइड लाइन के मुताबिक दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन खुद भी करें और दूसरों से भी करवाएं।
जानिए कुछ प्रमुख जिलों में कैसी रहेंगी व्यवस्थाएं …
दुर्ग में सुबह 11 से शाम 7 बजे तक छूट …
दुर्ग के कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आदेश जारी किया। इस आदेश में सब्जी, डेयरी, मटन, मछली की दुकान सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे खुलेगी। किराना, जनरल प्रोविजन के अलावा सभी दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक, रेस्टोरेंट होटल में डाईनिंग सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक, होम डिलीवरी रात 8 से 10 बजे तक, सुबह 6 से 9 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक स्ट्रीट फूड ठेलों पर मिलेंगे। सप्ताह में एक दिन रविवार को लॉकडाउन लागू होगा। रविवार को डेयरी सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेगी।
कोरबा में दोपहर तीन बजे तक की छूट ….
जिला कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि शहर के व्यापारियों से बात-चीत की गई। 3 बजे तक दुकानें खोलने पर सहमति बनी हैं। इससे पहले सुबह 10 बजे तक दुकानों को छूट दी गई थी। अब 3 बजे के बाद दवा, पेट्रोल जैसी एमरजेंसी सर्विस से जुड़ी दुकानें ही खुलेंगी। किराना, दुकानें, कपड़ा दुकानें, सेलून, होटल, रेस्टोरेंट, सब कुछ तीन बजे बंद कर दिया जाएगा। सब्जी बेचने वालों को आपस में डेढ़ मीटर की दूरी बनाकर बैठने को कहा गया है। नगर निगम, पुलिस की टीमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियम में लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। तीन बजे के बाद सड़क पर किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
बलौदाबाजर में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक छूट …
7 अगस्त से बलौदाबाजार जिले में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दुकानें खुली जाएंगी। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने बताया कि व्यापारियों से यह भी कह दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर बिना मास्क के खरीदारी करने आए तो उसे सामाना ना दिया जाए। इस दौरान हर तरह की दुकानें खोली जा सकेंगी। जिनमें, किराना, फल सब्जी, फुट वियर, हार्डवेयर, सेलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर वगैरह शामिल हैं। दवा दुकानें और पेट्रोल पंप जिले में पहले की तरह ही प्रतिबंध के दायरे से बाहर खुलेंगे।
बालोद में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक की छूट …
बालोद जिले का शहरी इलाका और ग्राम पंचायत झलमला, सिवनी और कोलिहामार में 7 अगस्त से सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक सभी तरह के व्यवसायिक प्रतिष्ठान और बाजार खुल जाएंगे। शाम 6 बजे से अगली सुबह 7 बजे तक लॉक डाउन की स्थिति होगी। दूध के कलेक्शन का काम रात 8 बजे तक किया जा सकेगा। जिले में सार्वजनिक परिवहन, निजी बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, वगैरह चलना शुरु हो जाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन यहां पर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी, सिर्फ पार्सल सुविधा उपलब्ध होगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, थिएटर, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्टेडियम बंद रहेंगे।
राजनांदगांव में शाम 7 बजे तक छूट …
अब तक राजनांदगांव जिले में फल, सब्जी, दूध, चिकन, मटन की दुकानें सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खुल रही थीं। अब 7 अगस्त से जिले के नगर पालिका क्षेत्र में सभी तरह की दुकानों को खोल दिया जाएगा। यह दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। लापरवाही पर दुकान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानदार एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, जिसमें ग्राहकों की पूरी जानकारी लिखी जाएगी। जिले में सभी प्रकार के आयोजन, जुलूस, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम, पार्क, क्लब, सिनेमा हॉल पर प्रतिबंध रहेगा।
बिलासपुर में भी दिनभर खुलेंगी दुकानें …
बिलासपुर में अब दिनभर दुकानें खुलेंगी। 6 अगस्त तक लॉकडाउन की सख्ती के तहत शहर और आस-पास के इलाकों में सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक सब्जी वगैरह की दुकानें खुलती थीं। अब नई व्यवस्था के तहत दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। कलेक्टर की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि बिलासपुर के शहरी इलाके के अलावा नगर पंचायत बोदरी, बिल्हा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में दवा दुकान, पेट्रोल पंप को छोड़कर अन्य सभी दुकान व्यवसायिक संस्थान सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक संचालित होंगे। रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालय भी शुरू कर दिए जाएंगे।
दंतेवाड़ा में भी छूट …
जिले में बाजार और दुकानें अब तक सुबह 10 बजे तक की खोली जा रही थीं। इन्हें लेकर कहा गया है कि सामान्य तरह की सभी दुकानों को अब शाम 7 बजे तक खोला जाएगा। जिला प्रशासन ने कहा है कि दंतेवाड़ा में 7 अगस्त से सामान्य दिनचर्या होगी। इस लॉकडाउन के पहले जो व्यवस्था थी वही लागू होगी। सभी दुकानें खुलेंगी लेकिन शाम सात बजे तक अनिवार्य रुप से बंद हो जाएंगी। शाम 7 के बाद दुकानें खुली पाए जाने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक गाइडलाइन जिला प्रशासन तैयार कर रहा है। इसे सभी व्यापारियों से साझा किया जाएगा।
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