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बिलासपुर सिटी कोतवाली क्षेत्र में धारा 144 लागू,, बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोक.. उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई..

बिलासपुर, अगस्त, 29/2026

बिलासपुर सिटी कोतवाली क्षेत्र में धारा 144 लागू,, बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोक.. उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई..

बिलासपुर। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हालिया विवाद और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने 28 अगस्त 2026 को आदेश जारी कर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

जिला प्रशासन को पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 28 अगस्त की रात क्षेत्र में दो गुटों के बीच विवाद के बाद मारपीट की स्थिति निर्मित हुई थी। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने तथा सार्वजनिक मार्गों पर आवागमन बाधित होने की आशंका जताई गई थी। इसी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर निकलने पर रोक

आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशूल, तलवार या अन्य धारदार हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकल सकेगा। हालांकि शासकीय कर्तव्य के दौरान हथियार धारण करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों तथा नियमानुसार छूट प्राप्त व्यक्तियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

सभा, रैली और जुलूस के लिए लेनी होगी अनुमति

सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा सभा, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, धरना या हड़ताल आयोजित करने पर रोक रहेगी। किसी स्थान पर एक समय में चार या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने को लेकर भी प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया है। हालांकि आकस्मिक आवागमन अथवा वैधानिक कार्य से आने-जाने वाले लोग इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

किसी भी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना या प्रदर्शन करने से पहले अनुविभागीय दंडाधिकारी, बिलासपुर से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।

तोड़फोड़ और रास्ता रोकने पर भी सख्ती

आदेश के दौरान शासकीय एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने, मार्ग अवरुद्ध कर यातायात बाधित करने तथा आम नागरिकों में दहशत फैलाने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा समूह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 188 सहित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला दंडाधिकारी ने आदेश में कहा है कि परिस्थितियों की गंभीरता और तत्काल सूचना देने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है। आदेश 28 अगस्त 2026 से आगामी आदेश तक थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा।

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Lokesh war waghmare - Founder/ Editor

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