बिलासपुर // श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात मासिक पेंशन प्रदान करने के लिये भारत शासन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 15 फरवरी 2019 से प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना प्रारंभ किया गया है। जिसके तहत बिलासपुर जिले के समस्त जनपद पंचायतों में पेंशन सप्ताह 30 नवंबर से प्रारंभ है तथा 6 दिसंबर 2019 तक आयोजित होगा।
सहायक श्रमायुक्त बिलासपुर ने बताया कि इस योजना में 18 से 40 वर्ष आयु समूह के समस्त श्रमिक शामिल हो सकते हैं। रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, सफाई कामगार, खेतीहर मजदूर, नरेगा मजदूर, रेजा/कुली, राजमिस्त्री, नल मिस्त्री, बढ़ई, फेरीवाला, मोची, नाई, सब्जी/फल विक्रेता, छोटे-मोटे दुकान चलाने वाले आदि सभी प्रकार के श्रमिकों को इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा। योजना के तहत 55 रूपये से 200 रूपये तक पृथक-पृथक आयु समूह के अनुसार प्रतिमाह अंशदान देय होगा एवं श्रमिक के अंशदान के बराबर की राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय के द्वारा देय होगी। 60 वर्ष के पश्चात प्रत्येक श्रमिक को राशि 3000 रूपये न्यूनतम पेंशन प्रतिमाह निर्धारित अंशदान देय होगा।
योजना में शामिल श्रमिक की आयु 60 वर्ष से पूर्व मृत्यु हो जाने पर उसके नामित द्वारा निर्धारित पेंशन देय होगी। 60 वर्ष की आयु पश्चात पेंशन हितग्राही की मृत्यु होने पर उसके नामित को 50 प्रतिशत पेंशन देय होगी। यदि कोई अंशदाता 60 वर्ष आयु के पूर्व ही योजना से बाहर होना चाहता है, तो उसके उस समय तक उसके खाते में जमा राशि, नये ब्याज के साथ एक मुश्त वापस कर दिया जायेगा। योजना का लाभ लेने के लिये आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं मोबाईल नंबर के साथ समस्त च्वाईस सेंटर एवं लोक सेवा केन्द्र में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
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