बिलासपुर // हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग में राज्य निशक्तजन स्त्रोत संस्थान के नाम पर हुए 1000 करोड़ रूपये के घोटाला मामले में एफ आई आर दर्ज करने के आदेश के खिलाफ आई ए एस अधिकारी द्वारा पेश याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राज्य निशक्तजन स्त्रोत संसथान रायपुर में अधिकारियो ने व्यापक पैमाने में फर्जीवाड़ा कर 10 वर्ष में 1000 करोड़ रूपये का घोटाला किया है। हाई कोर्ट ने मामले में सीबीआई को अधिकारियो के खिलाफ एक सप्ताह के अंदर जुर्म दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने भोपाल में प्रकरण दर्ज किया है। इस आदेश के खिलाफ बी एल अग्रवाल सहित एक अन्य ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई उपरान्त मामले के प्रारंभिक स्तर में होने के कारण याचिका को ख़ारिज कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश से अधिकारियो को अब सीबीआई की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा।
Author Profile
Latest entries
धर्म-कला -संस्कृति01/03/2026रामलला दर्शन: राम रथ की पहली सीट पर विराजेंगे हनुमान,, कुछ ही घंटो में 1008 सीट फुल,, दिखी अटूट श्रद्धा..
धर्म-कला -संस्कृति28/02/2026चलो अयोध्या : रामनवमी पर अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा,, 1 मार्च को होगा पंजीयन,, रजिस्ट्रेशन से पहले पुलिस ग्राउंड की तैयारी हुई पूर्ण,पहले आओ पहले पाओ..
Uncategorized28/02/2026गैंग बनाकर हमला पड़ा भारी,, ढाई साल बाद फैसला,, हिस्ट्रीशीटर मैडी सहित 13 आरोपी दोषी करार,, कोर्ट ने 7 साल की दी सजा…
छत्तीसगढ़28/02/2026शराब घोटाला: सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत याचिका मंजूर
