बिलासपुर, फरवरी, 28/2026
गैंग बनाकर हमला पड़ा भारी,, ढाई साल बाद फैसला,,
हिस्ट्रीशीटर मैडी सहित 13 आरोपी दोषी करार,, कोर्ट ने 7 साल की दी सजा…
बिलासपुर। शहर के बहुचर्चित हैवेंस पार्क होटल के सामने हुए संगठित मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी की अदालत ने मुख्य आरोपी रितेश निखारे उर्फ मैडी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उसके साथ कुल 12 अन्य आरोपियों को भी दोषी ठहराते हुए दंडित किया गया है।

विशेष न्यायाधीश लवकेश प्रताप सिंह की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (जान से मारने की कोशिश), 147 (बलवा) सहित अन्य धाराओं में अपराध सिद्ध पाया।
मुख्य आरोपी रितेश निखारे उर्फ मैडी के अलावा जिन आरोपियों को दोषी करार दिया गया, उनमें शामिल हैं, सिद्धार्थ शर्मा, छोटू शर्मा, फरीद अहमद उर्फ सोनू खान, आयुष मराठा उर्फ बाबू एम, वरुण डिकेड शर्मा उर्फ प्रिंस शर्मा, काव्य गढ़वाल, रूपेश दुबे, आदित्य प्रकाश दुबे, सोनू माली उर्फ आशीष माली, मोहम्मद साबिर उर्फ रानू, विकास वैष्णव उर्फ बाबा राजू, विराज सिंह ध्रुव और गोलू विदेशी।
6 मई 2023 की रात होटल के सामने मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोपियों ने समूह बनाकर हमला किया और पीड़ितों को गंभीर चोटें पहुंचाईं। घटना के अगले दिन पुलिस ने अपराध दर्ज कर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सभी 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
24 जुलाई 2023 को पुलिस ने आरोपपत्र पेश किया। करीब ढाई साल तक चली सुनवाई, गवाहों और साक्ष्यों की गहन पड़ताल के बाद 28 फरवरी 2026 को अदालत ने दोष सिद्ध मानते हुए सजा सुनाई।
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