बिलासपुर । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दो चिकित्सालयों को आयुष्मान भारत हेल्थ योजना के तहत चिन्हित किया गया है | जिसके तहत आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को इलाज की स्वीकृति के लिए एनएचए ने रेल मंत्रालय के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए हैं । जिसके बाद अब रेलवे के हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत गैर रेलवे के लाभार्थियों का भी रेलवे चिकित्सालयों में इलाज हो सकेगा । सरकार ने 2018 में आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की थी । इसके तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है इस योजना के तहत देश के करोड़ों परिवारों के इसके दायरे में आते है । इस MOU से रेलवे के सभी 16 जोन में स्थित हॉस्पिटलों में आयुष्मान भारत योजना का लाभ लाभार्थियों को मिलेगा ।
इसके लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत संचालित दो चिकित्सालय, केंद्रीय चिकित्सालय, बिलासपुर एवं रायपुर के मंडल चिकित्सालय को इस प्रयोजन के लिए इम्पैनेल्ड की गयी है | इस स्कीम के तहत अब रेलवे के उक्त दोनों चिकित्सालय में इस स्कीम के लाभार्थी परिवार अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर यहाँ अपने गंभीर रोगों का इलाज करवा सकेंगे | जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ऑफ़ इंडिया के अंतर्गत की एक सिस्टर संगठन है नेशनल हेल्थ एजेंसी NHA , के द्वारा आयुष्मान मित्र का चुनाव भी कर लिया गया है, जिन्हें इस काम को करने के लिए NHA ट्रेनिंग देगी एवं वही परीक्षा लेकर सलेक्ट करने के उपरान्त इस कार्य को संपादित करने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के उक्त दोनों अस्पतालों में नियुक्त करेगी |
इस प्रकार चुने गए आयुष्मान मित्रों के द्वारा आयुष्मान भारत के लाभार्थियों, जो इन रेलवे के अस्पतालों में इलाज करने के लिए आएगे, उन पेशेंट से सम्बंधित समस्त डाटाबेस, सूचना आदि तैयार करना एवं इन्हें संगृहीत रखना, इलाज के बिलों का प्रोसेस करना तथा NHA से समन्वय करते हए समस्त कार्य इन आयुष्मान मित्रों के द्वारा ही की जायेगी | रेलवे के द्वारा इलाज किया जाएगा एवं इलाज के सम्बंधित समस्त कारवाही अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा की जायेगी तथा इलाज में लगने वाले जरुरत के दवा डॉक्टर, बेड व् इलाज के सामान आदि रेलवे का ही उपयोग में आयेगी | आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम के तहत लाभार्थी परिवारों को सिर्फ गभीर बिमारी जिसके लिए OPD सुबिधा की आवश्यकता हो उन बीमारियों का इलाज इस स्कीम के तहत हो सकेगी | आउटडोर सुविधा के लिए इस स्कीम के तहत लाभ नहीं मिल सकेगा | इस स्कीम के तहत रेलवे अस्पतालों में इलाज करवा रहे मरीजों के लिए रेलवे में उपलब्ध समस्त सुविधाओं का लाभ के सकेंगे परन्तु ऐसे रोग जिनका इलाज रेलवे अस्पतालों में संभव न हो उन परिस्थिति में डॉक्टर द्वारा किन्ही अन्य सुविधा युक्त शासकीय अस्पतालों में रेफर कर सकेंगे |
आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थियों को इलाज करवाने के लिए इस स्कीम में रजिष्ट्रेशन करवाने के लिए आधार कार्ड एवं शासन द्वारा जारी की गयी विशेष प्रकार का राशन कार्ड एवं केंद्र एवं राज्य शासन के द्वारा किसी भी स्कीम की कार्ड के जरिये आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थियों इलाज करवाने के लिए साथ ला सकेंगे, जिससे कि आयुष्मान मित्रों के द्वरा आसानी से रोगी का रजिष्ट्रेशन शासन द्वारा प्राप्त सॉफ्टवेयर के एप्प में एंट्री कर इलाज करने की पूरी प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सके |
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