सार्वजनिक स्थान में थूंकने पर
नायब तहसीलदार ने आर आई के खिलाफ काटा 100 रूपये का चालान ,,
जांजगीर-चांपा // सार्वजनिक स्थान पर थूकने और प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर पर एक राजस्व निरीक्षक के खिलाफ नायब तहसीलदार ने 100 रूपए का जुर्माना लगाया।
चांपा में पदस्थ राजस्व निरीक्षक राजेश्वर सिहानी नगर पालिका चांपा के सार्वजानिक स्थान बरपाली चौक में थूक दिया। इस दौरान वहां लाक डाऊन और प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन कराने ड्यूटी पर तैनात नायब तहसीलदार प्रियंका चंद्राकर मौजूद थीं।
आर आई द्वारा थूकते हुए नायब तहसीलदार
की नजर आर आई राजेश्वर सिंहानी पर पड़ गई। फिर क्या था! उनके द्वारा तत्काल आर आई के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के आरोप में 100 रुपए का चालान काट कर जुर्माना वसूली की कार्रवाई की गई।
ज्ञातव्य है कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत लाकडाऊन के दौरान कोविड 19 की रोकथाम, बचाव एवं सुरक्षा हेतु सार्वजनिक स्थलों में निर्धारित निर्देशों,शर्तों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्य-स्थलों पर और परिवहन के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य है …
सोसल डिस्टेसिंग बनाना …
व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में कम से कम 6 फीट की दूरी (दो गज की दूरी) रखी जाना आवश्यक है।
दुकान एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार …
राज्य,संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दंडनीय होगा।
दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया करना, दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करना होगा।
दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखु आदि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
दुकान परिसर में एक- एक मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाना अनिवार्य होगा।
सम्पूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं की बार-बार सफाई सुनिश्चित करनी होगी।
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