बिलासपुर // बिलासपुर में गैर संचारी रोग कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने के लिए जिला प्रशासन काफी गंभीर है। इसे लेकर कलेक्टर बिलासपुर ने नगर निगम, पुलिस विभाग व स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है कि कोटपा [Cigarettes and Other Tobacco Products Act] अधिनियम की धारा 4 के तहत वह तंबाकू से बने उत्पादों के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने को एक टीम गठित करें।
बिलासपुर सीएमएचओ ने बताया कि बिलासपुर कलेक्टर द्वारा इस संबंध में एक बैठक भी बुलाई जा चुकी है। बैठक में उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वह अपने-अपने विभाग को तंबाकू मुक्त कराएं और समस्त शैक्षणिक संस्थानो को भी तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में घोषित कराएं। इतना ही नहीं शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में आने वाले विक्रय केंद्रों की शिकायत के लिए नगर निगम द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1100 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सीएमएचओ प्रमोद महाजन ने स्वास्थ्य विभाग के अन्य डॉक्टरों व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह समय-समय पर सभी विभागों को इसके प्रति प्रशिक्षित कर जागरूक करते रहे और नगरी निकाय व विकास खंड स्तर पर कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर जल्द चालानी कार्रवाई शुरू करें।
कोटपा एक्ट के तहत यह है प्रावधान…
– सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान अपराध है।
– सार्वजनिक स्थानों के प्रभारी/मालिक हर प्रवेश द्वार एवं हर मंजिल पर 60 बाय 30 का बोर्ड जरूर लगाएं।
– बोर्ड 15 सेमी. व्यास का होगा। इसमें काले धुएं के साथ सिगरेट एवं बीड़ी का चित्र होना चाहिए।
– बोर्ड के नीचे प्रभारी या मालिक का नाम व मोबाइल नंबर भी लिखना चाहिए, जिससे उससे इसकी शिकायत की जा सके।
– सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट, लाइटर एवं बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए माचिस या अन्य उपकरण, ऐश ट्रे आदि न उपलब्ध कराया जाए।
– केवल 30 कमरों से अधिक वाले होटल, 30 व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता वाले भोजनालय एवं एयरपोर्ट में अलग से स्मोकिंग जोन बनाया जा सकता है। वह भी कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही होगा।
– उक्त नियमों का उल्लंघन करने पर 200 रुपए का जुर्माना हो सकता है।
इन नियमों का उल्लंघन करना है अपराध….
– 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है।
– 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है।
– तंबाकू पदार्थ की बिक्री जिस स्थान पर हो वहां कोई नाबालिग दिखाई न दे।
– बिक्री की जगह पर एक बोर्ड लगाना अनिवार्य है।
– शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है।
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