छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड ने घुटकू स्थित फिल कोल बेनिफिकेशनप्राइवेट लिमिटेड को बायोमास थर्मल पावर प्लांट के लिए गीले प्रकार की कोयला वाशरी की अनुमति दी है, जिसका नवीनीकरण वायु (रोकथामऔर प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत 1 जून 2019 को जारीकिया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरणसंरक्षण मंडल के बिलासपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने 10 दिसंबर 2019 को कोलवाशरी का निरीक्षण किया। इस दौरान कई तरह की खामियां पाई गईं। इस आधार पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कोलवाशरी में उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है ।
ये खामियां पाई गईं…
आंतरिक सड़कें जर्जर: कोलवाशरी प्रबंधन द्वारा जल संसाधन विभाग की सड़कों के जरिए कोयले का परिवहन किया जा रहा था। इसके चलते सड़कें जर्जर हो गई हैं। निरीक्षण के दौरान आंतरिक सड़कों को कोलडस्ट ढंका हुआ पाया, जबकि इसकी साफ-सफाई की जिम्मेदारी कोलवाशरी प्रबंधन की है।
कोयला: कोलवाशरी को गीले प्रकार के कोयला वाशरी की अनुमति दी गई है, लेकिन कोलवाशरी परिसर के अंदर कच्चे और धुले हुए कोयले कोअस्वीकार करने का स्टॉक अच्छीस्थिति में नहीं पाया गया। इसके अलावा कोयला स्टॉक की ऊंचाई सीमा से अधिक पाई गई।
अव्यवस्था: निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बारीकी से जांच की तो पता चला कि औद्योगिक परिसर केभीतर कोयले के परिवहन जैसे गैर बिंदुस्रोतों पर हवा के पूर्ण उत्सर्जन नियंत्रणके लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।
हाउसकीपिंग प्रथा नहीं…औद्योगिक
औद्योगिकपरिसर के भीतर अच्छी हाउसकीपिंगप्रथा नहीं मिली। इसके अलावा कामकरने की स्थिति में पानी के छिड़कावकी व्यवस्था नहीं पाई गई।
कोलवाशरी प्रबंधन को दिए ये निर्देश…
पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कोलवाशरी प्रबंधन को आदेश जारी करते हुए कहा है कि आप कोलवाशरी में उत्पादन औरसभी औद्योगिक गतिविधियों को बंदकर देंगे। कच्चे कोयले, धुले हुए कोयलेऔर कोयले के कचरे (खारिज) कोस्टॉकयार्ड के भीतर ठीक से स्टैककिया जाएगा। सभी आंतरिक सड़कको पक्का बनाया जाएगा। सड़क कोनियमित रूप से साफ किया जाएगा। औद्योगिक परिसर के भीतर अच्छीहाउसकीपिंग प्रथाओं को अपनाएगा। कोयला परिवहन यंत्रवत् रूप से कवरकिए गए वाहन से किया जाएगा औरभगोड़ा धूल उत्सर्जन के नियंत्रण केलिए पानी छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कोलवाशरी प्रबंधन को चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर आपको इंडस्ट्री ऑफ क्लोजर ऑफएयर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफपॉल्यूशन) एक्ट 1981 के लिएउत्तरदायी माना जाएगा।