कवर्धा // सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के तहत आवेदक को समय पर जानकारी नही देने पर बोड़ला जनपद के सहायक ग्रेड 2 गौकरण विश्वकर्मा की 2 वेतनवृद्धि रोकने की कार्यवाही की गई है,राज्य सूचना आयोग की अनुशंसा पर जनपद सीईओ कुंदन कुमार ने संबंधित लिपिक का दो वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने का आदेश जारी किया है।
बोडला जनपद में आवेदक ने 3 अलग अलग आवेदन लगा कर विभिन्न विषयों में जानकारी मांगी थी लेकिन लिपिक ने आवेदन के निराकरण में लापरवाही बरती, जबकि जनसूचना अधिकारी व बोड़ला सीईओ ने समय पर जानकारी देने के निर्देश दिए थे। जानकारी नही मिलने पर जिपं में प्रथम अपील आवेदन पेश हुआ,प्रथम अपील आवेदन में दिए गए निर्णय का भी पालन लिपिक ने नही किया। मामला राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील के तौर पर सुनवाई के लिए पेश हुआ तब लिपिक पर कार्यवाई की अनुशंसा राज्य सूचना आयोग के दवार द्वारा की गई ।
पंचायती राज व्यवस्था में अब आरटीआई लागू जिला पंचायत सीईओ ने कहा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू है ।
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