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हाईकोर्ट का ट्रांसफर आर्डर पर रोक… पीडब्लूडी सचिव से 4 हफ़्तों में मांगा जवाब…

बिलासपुर // हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता पीडी साय का जगदलपुर से सड़क विकास निगम में महाप्रबंधक के पद पर तबादला किए जाने के आदेश पर रोक लगाई है। कोर्ट ने सचिव लोक निर्माण विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है । उच्च अधिकारियों के आदेश पर मुख्य अभियंता का विधि विरुद्ध तबादला किया गया था ।

याचिकाकर्ता पीडी साय लोक निर्माण विभाग जगदलपुर में मुख्य अभियंता के पद पर पदस्थ है। 15 सितंबर को उनका उनका जगदलपुर से महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ सड़क निगम रायपुर के पद में तबादला आदेश जारी किया गया। इस अवैध तबादला आदेश के खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता संदीप दुबे एवं शांतम अवस्थी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की । याचिका में कहा गया उनका स्थानांतरण आदेश विधि विरुद्ध है उनसे स्थानांतरण से पहले सहमति नहीं ली गई। क्योंकि सड़क विकास निगम उनके कैडर का विभाग नहीं है । सड़क निगम के सेटअप में भी लिखा है की प्रतिनियुक्ति से पद भरे जाएंगे। उनके स्थान पर जिनका तबादला हुआ है वह उस पद के योग्य नहीं है। राज्य के परिपत्र के अनुसार भी जब तक वरिष्ठ अधिकारी पदस्थ है, वहाँ किसी कनिष्ठ को पदस्थ नहीं किया जा सकता। जस्टिस गौतम भादुड़ी ने सुनवाई उपरांत तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए सचिव लोक निर्माण विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है ।

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