नई दिल्ली // सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है,अब मुख्य न्यायाधीश भी आरटीआई के दायरे में होंगे। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को सुनाया है ।
बतादें की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का ऑफिस भी अब सूचना के अधिकार यानी RTI के तहत आएगा, सीजेआई कार्यालय से अब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त की जा सकेगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ नियम भी जारी किए है,इस दौरान दफ्तर की गोपनीयता बरकरार रहेगी ।
पांच जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को फैसला पढ़ा है जिसमे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस जे. खन्ना, जस्टिस गुप्ता, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस रमन्ना रहे, जजों ने फैसले में बताया कि मुख्य न्यायाधीश कार्यालय एक पब्लिक अथॉरिटी है,जिसके तहत यह सूचना के अधिकार के दायरे में आएगा ।
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