बिलासपुर // निगम क्षेत्र में शामिल हुए नए वार्ड बिरकोना- अशोक नगर की सरकारी जमीन खसरा 1340/9 पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। जिस पर निगम अमले ने कार्यवाई की। निगम अमले द्वारा क्षेत्र के 8 अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही करते हुए जेसीबी की मदद से प्लाट में किए गए अवैध निर्माण को ढहा दिए और क्रंकीट सड़क को उखाड़ दिया गया है। इन सभी अवैध प्लॉटिंग करने वाले कालोनाइजरों को नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद निगम आयुक्त प्रभाकर पांडेय के निर्देश पर निगम अमले ने मौके पर जा कर कार्यवाई की। अशोक नगर, बिरकोना में अजय शुक्ला, संजय शुक्ला व विकास शुक्ला द्वारा चार अलग-अलग जगहों पर अवैध प्लाटिंग की गई है। इसमे बायपास रोड के पास नहर रोड के पीछे, पत्रकार कालोनी के पास, प्लाटिंग की गई है। निगम की टीम ने बुल्डोजर से इन सभी प्लाटों में मुख्य गेट सहित पक्की बाउंड्रीवाल व पोल लगाकर तारकांटें लगाए गए थे जिन्हें ढहा दिया गया है।

बिना ले-आउट के बेच दी जमीन…
अशोक नगर बिरकोना में शुक्ला बंधुओं ने तकरीबन 4 एकड़ की जमीन पर बिना ले-आउट, के अवैध रूप से जमीन की बिक्री कर दी गयी है, और कालोनी में आने जाने चौड़ी 1 किमी क्रंकीट रोड का निर्माण भी किया गया था। शासन की बिना अनुमति के इन प्लाटों की बिक्री की गई है, कालोनाइजर के पास ना तो रेरा से पंजीयन है, ना ही टाऊन एन्ड कन्ट्री प्लानिग से किसी तरह की अनुमती ली गयी है।
लीज की कृषि भूमि में कर दी अवैध प्लॉटिंग...
निगम की टीम ने अशोक नगर, बिरकोना में जिस अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही की है, वो जमीन सरकारी रिकार्ड में दर्ज थी, खसरा नं. 1340/9 जो कृषि कार्य के लिए लीज पर दी गयी थी वर्तमान में वो जमीन निजी नाम पर दर्ज है, और उसका डायवर्सन भी हो चुका गई। जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर कई लोगो को बेच दिया गया है। जानकारी मिली है कि उक्त भूमि को 1974-75 के करीब खेती करने के लिए कुछ लोगो को शासन ने लीज पर पट्टा वितरित किया गया था।

कालोनाइजर के खिलाफ थाने में दर्ज हुई एफआईआर…
शासन के अनुमति के बगैर अवैध प्लॉटिंग कर जमीन बेचने वाले कालोनाइजर पर निगम ने सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जानकारी अनुसार मंगला निवासी गोपाल कश्यप ने मंगला में 3 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर छोटे छोटे टुकड़ों विभक्त कर जमीन को बेच दिया है। शिकायत मिलने पर निगम ने जांच की जिसमे पता चला कि बिना रेरा और टीएन्डसी और शासन की अनुमति बगैर ही प्लॉटिंग कर जमीन की बिक्री की जा रही है। जिसके बाद उक्त कालोनाइजर के खिलाफ थाने में नगर निगम पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292द, 2 के तहत भू- स्वामी गोपाल कश्यप की खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया।

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