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बिलासपुर ब्रेकिंग – रईसजादों द्वारा NH जाम का मामला : हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, शासन से 10 दिन में मांगा जवाब…

बिलासपुर, जुलाई, 21/2025

बिलासपुर ब्रेकिंग – रईसजादों द्वारा NH जाम का मामला : हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, शासन से 10 दिन में मांगा जवाब…

बिलासपुर। नेशनल हाईवे पर रईसजादों द्वारा लक्जरी गाड़ियों के काफिले के जरिए ट्रैफिक जाम करने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य शासन से जवाब-तलब किया है।

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा है कि अब तक उन वाहनों को जब्त क्यों नहीं किया गया, जिनसे हाईवे जाम किया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि इस गंभीर मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट ने शासन को 10 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

क्या है मामला ?

5 दिन पहले बिलासपुर शहर में रसूखदार परिवारों के रईसजादों ने एक साथ कई लक्जरी गाड़ियाँ निकालकर काफिला बनाया और शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए नेशनल हाईवे को अवरुद्ध कर दिया। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अनदेखी की। पूरा घटनाक्रम न सिर्फ सड़क पर लोगों के लिए मुसीबत बना, बल्कि काफिले से जुड़े युवकों ने खुद ही इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला मीडिया की सुर्खियों में आया और अब न्यायपालिका की नजर में भी पहुंच चुका है।

हाईकोर्ट की नाराजगी

कोर्ट ने वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर माना कि यह घटना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। साथ ही यह भी कहा कि यदि रसूखदारों के दबाव में प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, तो यह न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मामला बन सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन इस मामले में क्या जवाब देता है और किन लोगों पर कार्रवाई होती है।

पुलिस ने 2 हजार का काटा चालान…

शहर में हाईवे पर लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी कर रील बनाने वाले रईसजादों पर पुलिस ने सिर्फ मामूली चालानी कार्रवाई कर मामले को रफा-दफा कर दिया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने 6 गाड़ियों पर प्रति वाहन 2-2 हजार रुपये का चालान कर कुल 12 हजार रुपये का जुर्माना तो वसूला, लेकिन ना तो किसी गाड़ी को जप्त किया गया और ना ही किसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई।

 

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Lokesh war waghmare - Founder/ Editor
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