बिलासपुर, जुलाई, 15/2025
बेलतरा (लिम्हा) स्थित तिवरता कोल वाशरी को तत्काल बंद कराने नागरिक सुरक्षा मंच ने की मांग… कार्रवाई न होने पर होगा आंदोलन… कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन…
नागरिक सुरक्षा मंच के संयोजक अमित तिवारी और सदस्यों ने बिलासपुर जिले के बेलतरा क्षेत्र में स्थित तिवरता कोल वाशरी को बंद कराने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि वाशरी नियम विरूद्ध संचालित हो रही है। मापदंडों को ताक पर रख के संचालन की अनुमति जारी की गई है। इस मामले की जांच की जानी चाहिए ?
संयोजक अमित तिवारी ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि ग्राम बेलतरा के निकट ग्राम-लिम्हा स्थित तिवरता कोल वाशरी जो कि पिछले एक वर्ष से संचालित हो रहा है, उक्त वाशरी पूर्णतया नियम विरूद्ध संचालित हो रहा है। कोल वाशरी संचालन के लिये विधि संवत जो नियम होते हैं, उन सारे नियमों को ताक में रख एवं सारे मापदण्डों को ताक में रखकर वाशरी संचालन की अनुमति दी गई है। खनिज विभाग, पर्यावरण विभाग सहित राजस्व अधिकारियों को मिलीभगत से उक्त कोल वाशरी को चलाने की अनुमति दे दी गई है, जो कि जाँच का विषय है?
नियमतः कोल वाशरी कोल माईन्स के 25 कि.मी. के रेडियस से बाहर होना चाहिये, जबकि यह वाशरी खदान से 10-12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, जिसमें स्थानीय राजस्व अधिकारी (तहसीलदार/अनु. विभा. अधि. राजस्व) एवं खनिज विभाग के अधिकारी संदेह के दायारे में आते हैं। इसी प्रकार उक्त वाशरी के संचालन के लिये स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों को लेकर जन सुनवाई की जाती है, यह प्रक्रिया भी औपचारिक तौर पर अधिकारियों की मिलीभगत से कागजी खानापूर्ति की गई है। जो गहन एवं सूक्ष्म जाँच का विषय है।

इसी प्रकार पर्यावरण की मंजूरी में भी काफी घालमेल किया गया हे, पर्यावरण विभाग संचालक को अनापत्ति प्रमाण पत्र देता है, इस बिना पर कि स्थापित किये जा रहे उद्योग में पर्यावरण की क्षति तो नहीं हो रही है, परन्तु इसे भी नजर अन्दाज करते हुये मोटी रकम ले कर विभाग का क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया गया है, जो कि जाँच का विषय है ? जिसके कारण वाशरी के आस-पास के किसानों की उपजाऊ भूमि बंजर होते जा रही है, उक्त ग्राम के खेतों की उर्वरा शक्ति समाप्त होते जा रही है, जिसका मुख्य कारण तिवरता कोल वाशरी है।
उन्होंने आगे कहा कि इस अनियमितता में एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों की भी संलिप्तता स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होती है, क्योंकि नियमतः कोई भी वाशरी या उद्योग एन.एच. से 500 से 1000 मीटर के दायरे से बाहर होना चाहिये परन्तु सारे नियमों को ताक में रखते हुये वाशरी संचालक पर विशेष मेहरबान होते हुये बाशरी का परमिशन दे दी गई, समस्या प्रदाता तिवरता कोल वाशरी एन.एच. से मात्र 10-20 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें NHAI के अधिकारियों की मिलीभगत से नियम विरूद्ध कार्य किया गया है ? उक्त विवादित तिवरता कोल वाशरी को अविलम्ब बंद कराते हुये उसके लाइसेंस सहित उपरोक्त दर्शाये गये विभागों के संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने कि जाए। तकि उक्त क्षेत्र के किसानों को न्याय मिल सके साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा हो सके। किसानों को न्याय नहीं मिलने की स्थिति में नागरिक सुरक्षा मंच जनहित में उक्त कोल वाशरी के समक्ष विरोध प्रदर्शन करते हुये तालाबंदी की कार्यवाही करने को मजबूर होगा।
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