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अवैध निर्माण : बिना अनुमति उठा रहे थे कॉलम… निगम ने बंद कराया काम… जारी किया नोटिस… पार्किंग की जमीन पर बिना परमिशन कन्सट्रक्शन…

अवैध निर्माण : बिना अनुमति उठा रहे थे कॉलम… निगम ने बंद कराया काम… जारी किया नोटिस… पार्किंग की जमीन पर बिना परमिशन कन्सट्रक्शन…

बिलासपुर, मई, 18/2023

पुराना बस स्टैंड स्थित होटल महुआ के ग्राउंड फ्लोर पर निगम ने बिना अनुमति अवैध निर्माण करने वाले के खिलाफ नोटिस जारी कर काम बंद करवा दिया है। पूरा मामला पार्किंग के लिए छोड़ी गई जमीन का है जिसमे मेन रोड की तरफ की दुकान का रास्ता पीछे पार्किग एरिए में भी खुलता है लेकिन भागचंद चौधरी के द्वारा पीछे की तरफ कलाम खड़ा कर निर्माण कराया जा रहा है जिससे पीछे का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा जिसकी शिकायत नगर निगम कार्यालय में की गयी है।

शिकायतकर्ता दिलीप हरजानी ने बताया कि पुराना बस स्टैण्ड में व्यवस्थित भूमि शीट न. 10 प्लाट न. 193/3/क, खसरा 430 पर निर्मित व्यावसायिक परीसर महुआ काम्प्लेक्स है। जिसमे दुकान न. 10 को उन्होंने खरीदा है। 25 अप्रैल 2023 को अजंता ट्रेडिंग कंपनी से कब्जा प्राप्त किया है। इस दुकान के मुख्य मार्ग पर ( बस स्टैंड से करबला जाने वाली रोड) पर पश्चिम दिशा की ओर 30 फिट चौड़ी सड़क से लगा हुआ रोलिंग शटर है। उनकी दुकान रोलिंग शटर से लगी हुई भूमि में निर्माण करने के इरादे से होटल महुआ के भागचंद चौधरी द्वारा कालम बनाने गड्ढा खोद उसमे भीम उठाया जा रहा है। जिसकी वजह से मेरा रास्ता बंद हो जाएगा। शिकायतकर्ता का कहना है कि कालम खड़ा करने से उनकी दुकान और रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उन्होंने निगम में शिकायत कर कार्यवाई करने की मांग की थी। शिकायत पर निगम ने कार्यवाई करते हुए भागचंद चौधरी को नोटिस भेज कर काम रुकवा दिया है।

पार्किंग की जमीन पर निर्माण…

शिकायतकर्ता ने बताया कि स्वीकृत नक्शे के अनुसार 30 फिट की जमीन पार्किंग के लिए है। जिसे राजेश बजाज द्वारा बेच दिया गया है। अब यहां अवैध निर्माण किया जा रहा है।

बिना अनुमति रि-कन्सट्रक्शन…

इस मामले में निगम का कहना है कि भागचंद चौधरी के द्वारा पुरानी बिल्डिंग में बिना अनुमति लिए री कन्सट्रक्शन की तैयारी की जा रही थी जिसके लिए बीम उठाया जा रहा था। अनुमति नही होने के कारण काम बंद करवा दिया गया है।

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