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PWD अफसर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग…अफसर ने झूठे केस में फंसाने पत्रकार को दी थी धमकी…सूचना के अधिकार के तहत पत्रकार ने मांगी थी जानकरी…

बिलासपुर // एक न्यूज़ पोर्टल के पत्रकार को सूचना के अधिकार के तहत विभाग से जानकारी मांगना महंगा पड़ गया दूसरी तरफ पत्रकार को अपीलीय अधिकारी ने कार्यालय में चल रही प्रकरण की सुनवाई के दौरान दो ठेकेदार के सामने ब्लैकमेलिंग के आरोप में फ़साने की धमकी भी दे डाली। पत्रकार ने पूरे मामले में सिविल लाइन थाने में शिकायत कर निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारी पर अपराध दर्ज करने ज्ञापन सौंपा है।

मिली जानकारी के अनुसार पंकज खंडेलवाल NHI वेब न्यूज़ के एडिटर नें जनसूचना अधिकारी लो.नि.वि. संभाग क्रमांक 1 बिलासपुर में आर.टी.आई. के तहत जानकारी हेतु आवेदन पत्र लगाया था। चुंकि जनसूचना अधिकारी ने नियत समय पर आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई इसलिए प्रथम अपील जिसकी सुनवाई दिनांक 23.01.2020 को समय 12:30 से 01:30 बजे के दौरान विभाग के अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी होने के साथ अधीक्षण अभियंता (श्री रात्रे) ने उनके साथ अपीलीय सुनवाई के दौरान न केवल निंदनीय व्यवहार किया, वरन धमकाते हुए कहा कि तुम्हे ब्लेकमेलिग करने के मामले में फंसा दूंगा। दूसरी तरफ प्रकरण की सुनवाई के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम कि धज्जियाँ उड़ाते हुए सुनवाई के दौरान दो रसुखदार ठेकेदार (सौरभ मिश्रा व अनिल वर्मा) को बैठाकर रखा गया था जो नियमानुसार नियम विरूद्ध था।

कुल मिलाकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी निर्माण कार्यों में की गई गड़बड़ी छुपाने आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी के दस्तावेज उपलब्ध कराने की बजाय धमकी दिया जाना किसी बड़ी गड़बड़ी के उजागर होने का संदेह है ऐसा लगता है कि अधिकारी और ठेकेदार मिलकर किसी काम में बड़ा भ्रष्टाचार कर उसे छिपाने का प्रयास कर रहे हैं यदि नहीं तो फिर सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने की बजाय धमकी क्यों?

दूसरी तरफ अधिकारी द्वारा दी गई धमकी से भयभीत पत्रकार नें सिविल लाइन थाने में थाना प्रभारी को आवेदन सौंप कर जांच और कार्यवाही की मांग की है।

मुझे अशंका है कि भविष्य में अधिकारी के इशारे पर कोई भी गलत कदम मेरे खिलाफ उठाया जा सकता है।पंकज खंडेलवाल(पत्रकार)

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