बिलासपुर, अगस्त, 12/2025
सहकारी बैंक में भर्ती घोटाला: 29 दोषी कर्मचारी दोबारा बर्खास्त, सुप्रीम कोर्ट ने भी दी राहत से इनकार
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर में दूषित प्रक्रिया के तहत भर्ती हुए 29 कर्मचारियों को पुनः सेवा से पृथक कर दिया गया है। बैंक की स्टाफ कमेटी की बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया।
मामला ऐसे शुरू हुआ
पूर्व में बर्खास्त किए गए इन 29 कर्मचारियों में पंकज तिवारी सहित अन्य ने 2020 में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में पिटीशन क्रमांक 3346/2020 दायर की थी। इस पर बैंक की ओर से रिट अपील क्रमांक 307/2025 दाखिल की गई।
सुनवाई के दौरान माननीय हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत आदेश दिया कि बैंक इन कर्मचारियों के खिलाफ निर्धारित समय सीमा में विभागीय कार्यवाही पूरी करे।

जांच टीम बनी, व्यक्तिगत सुनवाई भी हुई
बैंक के सीईओ ने चार वरिष्ठ शाखा प्रबंधकों की एक जांच समिति गठित की, जिसे कर्मचारियों के मामलों की जांच की जिम्मेदारी दी गई।
जांच टीम ने समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस प्रक्रिया में सभी 29 कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई।
स्टाफ कमेटी का अंतिम निर्णय
स्टाफ कमेटी ने 4, 5 और 8 अगस्त 2025 को हुई बैठकों में निर्णय लिया कि —
1 शाखा प्रबंधक
4 सहायक लेखापाल
8 पर्यवेक्षक
6 लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर
10 समिति प्रबंधक
कुल 29 कर्मचारियों को पुनः सेवा से बर्खास्त किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नाकाम
बर्खास्त कर्मचारी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन 12 अगस्त 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। बैंक ने इस पूरे प्रकरण को लेकर माननीय हाईकोर्ट में केविएट भी दायर कर दिया है, ताकि भविष्य में किसी भी अपील की स्थिति में तुरंत पक्ष रखा जा सके।
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