बिलासपुर, अप्रैल, 14/2025
बिना अनुमति नलकूप खनन करते दो बोर गाड़ी जब्त… प्रतिबंध के बावजूद करा रहे थे बोरिंग…
कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर दो बोर गाड़ी जब्त कर लिए गए। सकरी तहसील के ग्राम खरकेना में प्रतिबंध के बावजूद बोर खनन कार्य किया जा रहा था। गौरतलब है कि कलेक्टर ने जिले को जलाभाव क्षेत्र घोषित किया है। बिना अनुमति के बोर खनन पर रोक लगा दी है। एक सप्ताह पहले ही आदेश जारी किए गए हैं। केवल सरकारी एजेंसी पीएचई और नगरीय निकाय ही पेयजल के लिए बोर खनन का कार्य कर सकते हैं। आदेश का उल्लंघन करते हुए बोर खनन की शिकायत सवेरे कलेक्टर को मिली। उन्होंने सकरी तहसीलदार आकाश गुप्ता को तत्काल मौके पर रवाना किया। तहसीलदार ने खरकेना पहुंचकर जांच शुरू की। खनन कराने की कोई अनुमति उनके पास उपलब्ध नहीं था। दो गाड़ी थे दोनों को जब्त कर हिर्री थाने में खड़ी कर दी गई है। जिला दंडाधिकारी के आदेश पर छत्तीसगढ़ जल परिरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।
Author Profile
Latest entries
बिलासपुर17/10/2025केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के जन्मदिन पर मिला रिकार्ड तोड़ बधाई संदेश और बधाई देने के लिए लोगों का लगा रहा ताता..
प्रशासन16/10/2025दो दिनों में 8 वाहन जब्त: बिलासपुर में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध रेत परिवहन पर कसा शिकंजा
बिलासपुर15/10/2025“सीपत फिर सुलगा! NTPC पर मुआवजा रोकने और मजदूरों के शोषण के आरोप, यूनियन ने दी आंदोलन की चेतावनी”
Uncategorized15/10/2025युवाओं को एक भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरित करने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर सरदार@150 यूनिटी मार्च…