भोपाल / मध्यप्रदेश में अब आम जनता नही बल्कि निर्वाचित पार्षद ही चुनेंगे महापौर और अध्यक्ष एमपी की कमलनाथ सरकार ने नगर निकाय एक्ट में बदलाव किया है. अब राज्य में मेयर का चुनाव सीधे तौर पर यानी प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं होगा, बल्कि अब पार्षद ही उनके बीच से मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष चुनेंगे.

कमलनाथ कैबिनेट ने नगरीय निकाय एक्ट में इस बदलाव पर मुहर लगा दी है। इसके बाद अब जनता सीधे महापौर को नहीं चुनेगी। इससे पहले तक जनता सीधे महापौर को चुनती थी। लेकिन इस फैसले के बाद अप्रत्यक्ष तरीके से महापौर और नगर निगम के सभापति का चुनाव होगा। वहीं परिसीमन का काम चुनाव से दो महीने पहले पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आपराधिक छवि वाले पार्षदों की अब खैर नहीं। दोषी पाए जाने पर 6 महीने की सजा के साथ ही 25 हजार के जुर्माने का प्रावधान को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है। इसके अलावा इंदौर-महू-मनमाड़ रेल लाइन बिछाने के लिए अब सरकार भी अंशदान देगी। इसके अलावा उद्योगों को सस्ती बिजली देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है।
कमलनाथ सरकार के नगरीय निकाय एक्ट में बदलाव के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। इसलिए उन्होंने महापौर के सीधे चुनाव को खत्म कर दिया है।
Author Profile
Latest entries
बिलासपुर08/09/2026स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली के खिलाफ कांग्रेस का अभियान तेज बिलासपुर में जिला कांग्रेस की बैठक, वार्ड-पंचायत स्तर पर शिकायत फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने पर जोर
बिलासपुर08/09/202612 से 16 घंटे की ड्यूटी, आराम भी नहीं… सुरक्षा के सवाल पर रेलवे रनिंग स्टाफ का अनिश्चितकालीन धरना…
बिलासपुर08/09/2026बेलतरा में साय-साय विकास, ₹1.56 करोड़ के 20 कार्य मंजूर… साय सरकार में विकास की रफ्तार से बदल रहा बेलतरा, विधायक सुशांत शुक्ला के प्रयासों से गांवों को मिली बड़ी सौगात…
बिलासपुर07/09/2026मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बहतराई स्टेडियम में गूंजा तीजा तिहार का उल्लास,, बेलतरा महोत्सव के लिए 30 लाख देने की घोषणा,, छत्तीसगढ़ी संस्कृति और नारी शक्ति का दिखा भव्य संगम
