बिल्डर हरदीप सिंह खनूजा को हाईकोर्ट से मिली राहत, पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तारी के लिए घोषित राशि को किया रद्द ,,
बिलासपुर // शहर के चर्चित बिल्डर हरदीप सिंह खनूजा को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए पुलिस अधीक्षक ने पूर्व में उनकी गिरफ्तारी को लेकर 10 हजार रुपये पुस्कार की घोषणा को रद्द कर दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी आदेश में हाई कोर्ट के निर्देशों का परिपालन करना बताया गया है।
याचिकाकर्ता खनूजा ने अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट में तीन अलग-अलग याचिका दायर की थी। इसमें सबसे ज्यादा आपत्ति तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा उनको भगोड़ा घोषित करने और गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा करने पर की थी। याचिकाकर्ता ने पुलिस अधीक्षक के साथ कार्यक्रमों में शामिल होने के संबंध में फोटोग्रॉफ्स भी कोर्ट में पेश किया था। याचिकाकर्ता के अनुसार सामाजिक कार्यक्रमों में पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के साथ शामिल होने के बाद भगोड़ा घोषित करना समझ से परे है। याचिकाकर्ता ने दायर एफआइआर को भी रद करने की मांग की थी। मालूम हो कि इसके पूर्व याचिकाकर्ता बिल्डर हरदीप सिंह खनूजा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी।
Author Profile
Latest entries
बिलासपुर15/10/2025“सीपत फिर सुलगा! NTPC पर मुआवजा रोकने और मजदूरों के शोषण के आरोप, यूनियन ने दी आंदोलन की चेतावनी”
Uncategorized15/10/2025युवाओं को एक भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरित करने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर सरदार@150 यूनिटी मार्च…
बिलासपुर14/10/2025केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर विमान सेवाओं के विस्तार हेतु नागरिक उड्डयन मंत्री से सौजन्य भेंट…
अपराध14/10/2025त्योहारी सीजन में बिलासपुर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई — 372 लीटर शराब जब्त, 5 आरोपी जेल भेजे गए