बिलासपुर // तहसीलदार द्वारा एक ऐसी जमीन का सीमांकन करने का आदेश देने का मामला सामने आया है, जिसका विवाद सिविल कोर्ट में चल रहा है। मामले में तहसीलदार तुलाराम भारद्वाज का कहना है कि फाइल देखने के बाद ही इस मामले में कुछ जानकारी दे पाऊंगा।
बिलासपुर तहसील के अंतर्गत मंगला में महर्षि स्कूल के पास खसरा नंबर 1427 रकबा 15 डिसमिल जमीन है। यह जमीन फोटो बाई यादव के नाम पर दर्ज है। फौत बंटवारे में खसरा नंबर 1427 में से 14 डिसमिल जमीन रंभाबाई यादव को मिला था, जिसे उसने रोशन पटेल और एक अन्य को 7-7 डिसमिल जमीन बेच दी। उस समय जमीन का सीमांकन नहीं कराया गया था। इसलिए पता ही नहीं चला कि कौन सी जमीन खरीदी गई है। फोटोबाई ने जब अपनी जमीन पर मकान बनाना शुरू किया तो रोशन पटेल ने उस जमीन पर अपना हक जताते हुए सिविल कोर्ट में मामला दायर कर दिया और मकान निर्माण पर स्टे देने की मांग की। रोशन पटेल ने खसरा नंबर 1427 का एक टुकड़ा 1427/6 की रजिस्ट्री की कापी पेश की है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसके आवेदन को खारिज कर दिया। यह मामला अभी कोर्ट में चल ही रहा है, इधर बिलासपुर तहसीलदार ने 1427/6 का सीमांकन करने का आदेश जारी कर दिया है। सीमांकन 28 दिसंबर 2019 को होना है। फोटोबाई के पुत्र रामायण यादव का कहना है कि कोर्ट में मामला लंबित होने के बाद भी सीमांकन आदेश जारी करना गलत है। इस मामले को कोर्ट के संज्ञान में लाया जाएगा।