• Tue. Jul 8th, 2025

News look.in

नज़र हर खबर पर

बिलासपुर कोरोना अपडेट : जिले में धारा 144 लागू… कलेक्टर ने जारी की नई गाईडलाइन… अन्य प्रदेशों से आने वालों को 7 दिन रहना होगा क्वारंटाइन… सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए लेनी होगी अनुमति… उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्यवाही…

बिलासपुर // छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना लोगो को डराने लगा है एक बार फिर लगातार बढ़ते केस को लेकर सरकार भी अब नई गाइडलाइन जारी कर रही है। शासन ने एक के बाद एक जिलों में कोरोना को लेकर सख्ती शुरू हो गया है, ऐसे में बिलासपुर जिले के कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने भी आगामी आदेश तक धारा 144 लगाये जाने का आदेश जारी कर दिया है, इसके साथ ही लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

कलेक्टर डॉ. मित्तर ने दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में धारा 144 लगाया है, इस आदेश के लागू होते ही 5 लोगों से अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर जमा होने पर पाबंदी होगी, इसके अलावा होटल व रेस्टोरेंट में डायनिंग का संचालन नही होगा, यहाँ टेक अवे की सुविधा होगी. अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को 7 दिन होम क्वारेन्टीन में रहना होगा। किसी भी तरह से सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही खेलकूद मेला समारोह, राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसके अलावा शादी, अंत्येष्टि व दशगात्र के कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोगों की मौजूदगी का ही अनुमति होगी। कार्यक्रम के लिए कलेक्टर, एडिश्नल कलेक्टर व एसडीएम से इजाजत लेनी होगी। इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसिजेज एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधीन दण्ड के तहत कार्यवाही की जाएगी।

इसके अलावा जिले में होली मिलन या अन्य समारोह का भी आयोजन नहीं होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर होली को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत सार्वजनिक होली मिलन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है व ध्वनि यंत्रों पर भी प्रतिबंध लगाया है।

Author Profile

Lokesh war waghmare - Founder/ Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed