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बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करने जनहित याचिका पर हुई सुनवाई… हाईकोर्ट का आदेश केंद्र को नही दे सकते और समय अगली सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट करें पेश…

हवाई सेवा शुरू करने वाली जनहित याचिका की उच्च न्यायालय के डिवीज़न बेंच में सुनवाई हुई, केंद्र के द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही न करने पर , न्यायालय ने चेतावनी देते हुए आदेश दिया है कि अब केंद्र को और समय नही दिया जा सकता, अगली सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट पेश करे…

बिलासपुर // बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करने की 2 याचिकाओं पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की बेंच में सुनवाई की गई । मुख्य न्यायाधीश पी आर रामचन्द्र ने कहा कि हमने उम्मीद लगाई थी कि केंद्र सरकार पिछले आदेश को पालन करते हुए, बिलासपुर वासियो को नए वर्ष में तोहफा के रूप में हवाई सेवा स्टार्ट करेगी ,अभी तो सिर्फ नामकरण हुआ है वो भी राज्य सरकार द्वारा,न्यायालय ने कहा कि पिछले आदेश के पालन में कम से कम जगदलपुर जैसे 2C लायसेंस से ही ATR 600 की उड़ान चालू कर सकते थे, लेकिन नही किये इससे केंद्र सरकार की नीयत पता चलती है । वहीं कमल दुबे की ओर से अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने जगदलपुर का हवाला देते हुए कहा कि जब 2c लायसेंस होते हुए वहां ATR विमानों के लिये प्रावधान किया गया है. तो वहीं प्रावधान बिलासपुर के लिये क्यों नहीं किये जा रहे हैं ? जबकि बिलासपुर में जगदलपुर से ज्यादा संभावनाएं हैं।

राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता सतीश वर्मा द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार ने अपना सर्वे रिपोर्ट और 3C लायसेंस के लिए आवेदन दे दिया है ,बिलासपुर हवाई सेवा के लिए तैयार है, तब प्रैक्टिसिंग बार के अध्यक्ष संदीप दुबे की तरफ से सुदीप श्रीवास्तव अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने एयर लाइंस कंपनी से बात की है ,उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पूरी के 25 अगस्त को ट्वीट द्वारा घोषणा के पश्चात भी 5 माह से आदेश नही मिला है ,आदेश के मिलने के बाद ही हम 3 माह में हवाई सेवा स्टार्ट कर पाएंगे, और यह भी बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा गलत जवाब दिया गया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी का काम नही है ,आदेश जारी करना, तब सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि उड़ान योजना में ही लिखा है कि ये काम एयरपोर्ट अथॉरिटी का है तो ये गुमराह करने वाली बात क्यो कर रहे है, इस पर न्यायालय ने केंद्र सरकार पर नाराजगी व्यक्त की और अपने आदेश में कहा कि किसी भी हालत में केंद्र के तरफ से अगले पेशी तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करे ,अंतिम अवसर फी जाती है अन्यथा संबंधित अधिकारी कार्यवाही के लिए तैयार रहे ।

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