मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन पर 2 लाख का जुर्माना ,,
लोखडी और घुटकू के अस्थाई भंडारण लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन का मामला ,,
नोटिस का समाधान कारक जवाब नहीं किए जाने पर कलेक्टर ने किया जुर्माना ,,

बिलासपुर // कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर के निर्देशानुसार मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा कोयला भंडारण लायसेंस के शर्तों का उल्लंघन करने पर 2 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
खनिज विभाग द्वारा तखतपुर तहसील के ग्राम लोखंडी और घुटकू में मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड को कोयला का अस्थाई भण्डारण लायसेंस जारी किया गया था। उनके द्वारा लायसेंस में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन करने एवं इस संबंध में जारी कारण बताओ नोटिस का 15 दिवस के भीतर समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर यह कार्यवाही की गई है।
कलेक्टर द्वारा अन्य कोयला भंडारण लायसेंस क्षेत्रों में भी खनिज अमले को सतत् निरीक्षण करने और शर्तों के उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।
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