बिलासपुर // जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर बिलासपुर डॉ. संजय अलंग ने सम्पूर्ण जिले में नगरीय क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवश्यक सेवा वाले संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठानों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सम्पूर्ण जिले में धारा 144 भी प्रभावशील कर दिया गया है।
जिला दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार प्रत्येक नगरीय निकायों के अलावा सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों के एक जगह पर एकत्रित होने, सभा, जुलूस, धरना, रैली, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि किसी भी प्रकार के कामों को जिसमें लोग एकत्रित हों, उन्हें प्रतिबंधित किया गया है।
आदेश के अनुसार कोरोना संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पूरे जिले में मंडियों, दुकान, ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल स्थापना एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट, गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिनमें एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, फायर ब्रिगेड, टेलीफोन व इंटरनेट सेवाएं, स्थायी होटल एवं रेस्टारेंट, मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेस, डेली नीड्स व किराना, राशन, मिल्क पार्लर, बेकरी दुकानों विद्युत व्यवस्थापक,को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि को 31 मार्च 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त अनिवार्य रूप से बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है।
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जारी शासन के निर्देशों का किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर दंडनीय कार्रवाई की जायेगी।
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