बिलासपुर // जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन में छुट की हुई घोषणा कर आदेश जारी कर दिए है । जिसमें पेट्रोल पंप और दवा दुकानों को छोड़कर सभी व्यावसायिक संस्थानों को सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है ।
साथ ही सभी रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे , इसके अलावा सभी निजी एवं शासकीय कार्यालय तथा संस्थान पूर्व की भांति नियमानुसार खोले जा सकेंगे ,सुरक्षा के मद्देनजर सभी को सैनिटाइजिंग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती के साथ पालन करने का भी निर्देश दिया गया है ।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश …


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