फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर अतिरिक्त तहसीलदार को दी धमकी ,, कोटा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया ,,
बिलासपुर // कोटा पुलिस ने फर्जी महिला को न्यायालय में प्रस्तुत कर जमीन का द्वितीय किसान किताब प्राप्त करने का प्रयास तथा फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर अतिरिक्त तहसीलदार को धमकी देने वालों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है । पुलिस सूत्रों के अनुसार दिसंबर 2019 को उप तहसील कार्यालय गनियारी में श्रीमती गोमती बाई पिता अयोध्या प्रसाद जाति ब्राम्हण निवासी लोखंडी द्वारा खसरा नंबर 239/ 01, 10, 11 , 13, 14 कुल रकबा 1.9 4, एकड़ भूमि का किसान किताब गुम होने पर द्वितीय प्रति प्राप्त करने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन दिया गया ।
अतिरिक्त तहसीलदार सुश्री शिल्पा भगत ने भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत मामले की सुनवाई की । गांव के कोटवार व हल्का पटवारी से प्रतिवेदन मांगा गया प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जनवरी 2020 को मामले को अंतिम निर्णय के लिए रखा गया । किसान किताब आवेदक को ही दिए जाने का प्रावधान होने पर अधिवक्ता को आवेदक को न्यायालय में उपस्थित करने निर्देश दिया गया । किंतु अधिवक्ता ने आवेदिका के अत्यंत बुजुर्ग होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाने की बात कही । इस पर हल्का पटवारी से मामले की जांच कराई गई । जांच में यह बात आया उक्त भूमि में आवेदिका का कब्जा नहीं होना एवं ग्रामीणों ने गोमती बाई के संबंध में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही ।
इस पर आवेदिका महिला से पूछताछ करने पर उसने आवेदन नही देने व आधार कार्ड के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की । राजस्व मिसल 1926 में उक्त भूमि गोमती बाई पिता अयोध्या प्रसाद जाति कायस्थ के नाम दर्ज पाया गया। इस आधार पर आवेदन को निरस्त किया गया । इसके कुछ समय बाद पुनः उक्त भूमि का किसान किताब प्राप्त करने गोमती चतुर्वेदी पिता अयोध्या प्रसाद के नाम का वोटर आईडी लगाकर आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं महिला को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संदिग्ध होने पर आवेदन को निरस्त किया गया। इसके बाद लोखंडी निवासी सूरज पटेल, चंद्रभान खूंटे एवं बिलासपुर निवासी अभिनव तिवारी ने अतिरिक्त तहसीलदार व कार्यालय के अन्य स्टाफ को अन्य मामलों में फंसाने धमकी देने लगे, शासकीय कार्य में बाधा डालने तथा फर्जी महिला को न्यायालय में प्रस्तुत कर किसान किताब प्राप्त करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ अतिरिक्त तहसीलदार सुश्री शिल्पा भगत ने 22 जून2020 को कोटा थाने में शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज करने की मांग की थी ।
कोटा पुलिस ने शिकायत को जांच में लेने व उप तहसील कार्यालय से दस्तावेज प्राप्त किया। जांच में प्रथमदृष्टि में अपराध होने पाया गया। आरोपी सूरज पटेल , चंद्रभान खूंटे व अभिनव तिवारी के खिलाफ धारा 120 बी , 420 , 471 , 506 बी के तहत अपराध दर्ज किया । इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए दबाव डालकर अधिकारी से अवैधानिक लाभ लेने का प्रयास तथा धमकी देने के मामले में तीनों के खिलाफ अलग से धारा 186, 34 एवं 506 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
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