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लॉकडाउन संकट : सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक मदद की शुरू हुई पहल….देखिए आवेदक अधिवक्ताओं को इतने महीनों के लिए इतनी राशि का दिया जाएगा लोन…..पढ़े पुरी खबर…..

शशि कोन्हेर
दिल्ली // सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे बार सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए “SCBA COVID-19 HELPLINE SCHEME” के नाम से एक योजना शुरू भी‌ कर दी है।
इस योजना के अंतर्गत बार के सदस्य की सहायता करने के लिए 25,000 रुपए का लोन बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा, जिसे सदस्य दो साल की अवधि या उससे पहले चुका सकते हैं। सदस्य के द्वारा लोन के अनुरोध पर विचार करने के दो दिनों के भीतर कार्यकारी समिति द्वारा लोन की राशि का वितरण किया जाएगा। योजना आवेदक-सदस्य की पहचान को यथासंभव गोपनीय रखने का प्रयास करती है। योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं:इस योजना में अधिकतम 25,000,00 रुपए एससीबीए द्वारा प्राप्त राशि से मानदेय एससी के आदेशों के तहत प्राप्त की गई लागत में से राशि निकाली जा रही है, और जो बैंक में जमा है।
यह योजना प्रत्येक सदस्य को 25,000 / – की अधिकतम सहायता प्रदान करेगी। लोन को दो वर्षों के समय में या उससे पहले बिना किसी ब्याज के चुकाया जाएगा।
इस योजना के तहत लाभ पाने के इच्छुक सदस्य को घोषणा के साथ SCBA को आवेदन करना होगा कि उसके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है और न ही उसने किसी अन्य बार एसोसिएशन के समक्ष‌ समान लाभ के लिए आवेदन किया है।
ईसी या इसके सदस्यों में से जो भी उपलब्ध हो सके, अनुरोध पर विचार करेगा, इसे संसाधित करेगा और जितनी जल्दी हो सके लोन की राशि वितरित कर सकता है। लेकिन अधिवक्ता द्वारा आवेदन देने और उसके लोन स्वीकृत करने के निर्णय की यह अवधि दो दिनों से अधिक नहीं होगी।
इस योजना को वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ईसी ने व्हाट्सएप संदेश पर सर्कुलर के माध्यम से अनुमोदित किया है।
योजना के तहत लाभ चाहने वाले सदस्यों की पहचान को यथासंभव गोपनीय रखा जाएगा।
इस व्यय का आवश्यक प्रतिबिंब SCBA अकाउंट्स बुक में बनाया जाएगा। एससीबीए की कार्यकारी समिति ने अपने सदस्यों से इस योजना के लिए दान करने का आग्रह किया है ताकि मौजूदा जमा राशि से व्यय की भरपाई हो सके।

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