बिलासपुर (कमलेश शर्मा) //हाई कोर्ट ने 30 जून को रिटायर हुए कर्मचारियो को रिटायरमेंट के एक दिन बाद 1 जुलाई से लागू होने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए पेंशन निर्धारण करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता रायपुर निवासी जे जी बेरिहा, पी चंद्रशेखर नायडू सहित अन्य वन विभाग से 30 जून 2017 व् 2010 में रिटायर हुए है। वार्षिक वेतन वृद्धि लागू होने के ठीक एक दिन पहले रिटायर होने के कारण इन्हें उसका लाभ नही दिया गया। इसके अलावा पिछले वेतन से ही पेंशन का निर्धारण किया गया। इसके खिलाफ इन्होंने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017 तक पूरा एक वर्ष सेवा में रहे। इस कारण से याचिकाकर्ता इसका लाभ पाने का हक़दार है। सुनवाई उपरांत कोर्ट ने मुख्य वन संरक्षक को आदेश दिया कि इन्हें वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए उसी हिसाब से पेंशन का निर्धारण और भुगतान करें।
Author Profile
Latest entries
धर्म-कला -संस्कृति01/03/2026रामलला दर्शन: राम रथ की पहली सीट पर विराजेंगे हनुमान,, कुछ ही घंटो में 1008 सीट फुल,, दिखी अटूट श्रद्धा..
धर्म-कला -संस्कृति28/02/2026चलो अयोध्या : रामनवमी पर अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा,, 1 मार्च को होगा पंजीयन,, रजिस्ट्रेशन से पहले पुलिस ग्राउंड की तैयारी हुई पूर्ण,पहले आओ पहले पाओ..
Uncategorized28/02/2026गैंग बनाकर हमला पड़ा भारी,, ढाई साल बाद फैसला,, हिस्ट्रीशीटर मैडी सहित 13 आरोपी दोषी करार,, कोर्ट ने 7 साल की दी सजा…
छत्तीसगढ़28/02/2026शराब घोटाला: सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत याचिका मंजूर
