प्रयागराज // इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल आफ इंडिया को नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का निरीक्षण कर दो सप्ताह मे रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा पर बीबीए एलएलबी ऑनर्स कोर्स के छात्र प्रतीक शुक्ला ने धोखा देने का आरोप लगाया है। याची का कहना है उसने आनर्स कोर्स मे प्रवेश लिया था किंतु उसे सामान्य डिग्री दी गई है। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के कुलपति व कुलसचिव को याचिका में पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
यह आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने छात्र प्रतीक शुक्ला की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता विजेता सिंह ने बहस की। याची का कहना है कि उसने बीबीए एलएलबी ऑनर्स कोर्स में सत्र 2013-14 में प्रवेश लिया था और उसने स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च से पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा दी। किंतु यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा उसे बीबीए एलएलबी ऑनर्स डिग्री के बजाय बीबीए एलएलबी की डिग्री दी गई। जब याची ने इसकी शिकायत की तो यूनिवर्सिटी ने कोई सुनवाई नहीं की।
बार काउंसिल आफ इंडिया का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑनर्स कोर्स चलाने के लिए अधिकृत नहीं है। ऐसे में वह बीबीए एलएलबी ऑनर्स कोर्स की डिग्री नहीं दे सकता। इस पर याची का कहना थाकि उसके साथ धोखा किया गया है। क्योंकि ऑनर्स कोर्स की फीस अधिक है। अधिक फीस लेकर उसे दूसरी डिग्री दी गई है। कोर्ट ने याचिका में उठाए गए बिंदुओं को विचारणीय माना और सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक टीम गठित कर यूनिवर्सिटी का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
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