बिलासपुर // महाराणा प्रताप चौक से राजीव गांधी चौक की ओर एवं महामाया नेहरू चौक की ओर से राजीव गांधी चौक की ओर महाराणा प्रताप चौक पर फ्लाईओव्हर सड़क निर्माण कार्य समाप्ति तक सभी प्रकार के भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक (दोनों दिशाओं) में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ संजय अलंग ने प्रतिबंधित किया है।
आमजन की सुरक्षा एवं जनहित के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी ने मोटरयान अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रतिबंध पुलिस अधीक्षक बिलासपुर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर किया है। उक्त समयावधि में भारी वाहन अपनी-अपनी दिशाओं की ओर बाईपास मार्गों से परिवहन कर सकेंगे। पहले उक्त अवधि में कुछ समय के लिये छूट दी गई थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया है।
Author Profile
Latest entries
- Uncategorized21/12/2024बिजली विभाग की मनमानी… 23 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा मंच करेगा सीई कार्यालय का घेराव…
- प्रशासन19/12/2024बिलासपुर के 70 वार्डो का हुआ आरक्षण… देखिए सूची…
- प्रशासन17/12/2024अवैध रेत का परिवहन करते 14 हाइवा जब्त… तहसीलदार पचपेड़ी की कार्रवाई…
- बिलासपुर16/12/2024किम्स हॉस्पिटल विवाद : संपत्ति और पारिवारिक झगड़ा… कुर्सी पटक कर दी धमकी सीसीटीवी में कैद हुआ घटनाक्रम… धोखाधड़ी का भी आरोप…