बिलासपुर // कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ.संजय अलंग द्वारा चुनाव प्रक्रिया के समाप्ति तक जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है।
जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के उन क्षेत्रों में जो नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद अथवा नगर पंचायत की सीमा के अंतर्गत आते हैं, रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया है।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, चुनाव प्रचार के लिये वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायंेगे। लोक शांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउडस्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर, समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है।
चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिये वाहनांे ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के जिला मुख्यालय पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी बिलासपुर, अनुविभाग मुख्यालयों पर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालय में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा उप तहसील स्तर पर अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
जिले के नगरीय क्षेत्रों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा सकता है, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगरपालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
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