बिलासपुर, अक्टूबर, 02/2026
अवैध रेत परिवहन पर चला कानून का डंडा, आरोपी को 1 साल की सजा और ₹25 हजार जुर्माना..
खनिज विभाग की विशेष मुहिम में 66 मामलों में FIR, खैरा डंगनिया में ट्रैक्टर-ट्रॉली से अवैध रेत परिवहन करते पकड़े गए थे आरोपी..
बिलासपुर। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खनिज विभाग और पुलिस की कार्रवाई का असर अब न्यायालय में भी दिखाई देने लगा है। अभियान के तहत अब तक 66 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से एक मामले में न्यायालय ने आरोपियों को एक वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
कलेक्टर के निर्देश पर 15 जून 2025 से जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत कोटा, रतनपुर, सीपत, सिविल लाइन, सरकंडा, मस्तूरी, पचपेड़ी, चकरभाठा और हिर्री थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 66 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई।
इसी कार्रवाई के दौरान 16 अक्टूबर 2025 को सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम खैरा डंगनिया में शासकीय प्राथमिक शाला के समीप ट्रैक्टर-ट्रॉली क्रमांक सीजी 10 एएफ 0553 से खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर कार्रवाई की गई थी। मामले में जलेश्वर कश्यप पिता सुखदेव कश्यप, निवासी खैरा डंगनिया, थाना सीपत और अमर कुमार कंवट पिता संतकुमार कंवट, निवासी चोरहादेवरी, थाना रतनपुर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को पुलिस थाना सीपत की अभिरक्षा में रखा गया था।
न्यायालय ने सुनाई सजा
मामले में 30 सितंबर 2026 को विशेष न्यायाधीश, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, जिला बिलासपुर द्वारा निर्णय पारित किया गया। न्यायालय ने आरोपी जलेश्वर कश्यप एवं अमर कुमार कंवट को भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) सहपठित धारा 3(5) के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड से दंडित किया।
वहीं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की संबंधित धाराओं के तहत ₹25,000 अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई।
खनिज विभाग के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई से अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन में शामिल लोगों में कानून का भय पैदा होगा तथा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी।
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