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रेप केस में फंसे IAS जेपी पाठक पर अब एस्ट्रोसिटी एक्ट के तहत ही FIR दर्ज ,,

जांजगीर-चाम्पा // जिला जांजगीर के पूर्व कलेक्टर रह चुके जेपी पाठक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद अब एस्ट्रोसिटी एक्ट के तहत भी अब पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है , इसके पूर्व पीड़ित महिला ने इस पूर्व कलेक्टर पर सिटी कोतवाली थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था , 3 जून को एफआईआर के बाद से आरोपी पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक फरार हो गए है। जिसकी तलाश में पुलिस हाथ पैर मार रही है ।

पुलिस ने पीड़िता को मोबाइल के लिए जारी किया नोटिस …

दुष्कर्म मामले में जांच कर रही पुलिस ने पीड़िता को एक अन्य मोबाइल पुलिस को सौंपने नोटिस जारी किया है, जिस पर पीड़िता द्वारा हफ्ते भर में मोबाइल देने की बात कही गयी है यह वही मोबाइल है, जिसके द्वारा आरोपी पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक पर पीड़िता से अश्लील चैट करने का आरोप है ।

जानिए क्या था पूरा मामला …

3 जून को पीड़ित महिला ने एफआईआर दर्ज कराकर पुलिस को बताया था कि पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक ने 15 मई को कलेक्टोरेट बुलाया और कलेक्टर चैंबर के रेस्ट रूम में उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने पूर्व कलेक्टर द्वारा अश्लील मैसेज और चैटिंग करने के साक्ष्य भी पुलिस को सौंपे थे, जिसके बाद पुलिस ने 376, 506, 509-ख के तहत जुर्म दर्ज किया था. मामले में पीड़िता का 164 का बयान भी हो चुका है और कलेक्टोरेट के सीसी टीवी सिस्टम को भी पुलिस ने जब्त किया है. कर्मचारियों से पूछताछ की गई है और पीड़िता के गांव में समूह की महिलाओं से भी पूछताछ की जा चुकी है।

जांच अधिकारी एसडीओपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि पीड़िता ने जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, इसके लिए पहले भी पीड़िता को नोटिस दिया गया था. जाति प्रमाण पत्र मिलने के बाद आरोपी पूर्व कलेक्टर के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई है ।

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