नई दिल्ली // सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है,अब मुख्य न्यायाधीश भी आरटीआई के दायरे में होंगे। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को सुनाया है ।
बतादें की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का ऑफिस भी अब सूचना के अधिकार यानी RTI के तहत आएगा, सीजेआई कार्यालय से अब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त की जा सकेगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ नियम भी जारी किए है,इस दौरान दफ्तर की गोपनीयता बरकरार रहेगी ।
पांच जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को फैसला पढ़ा है जिसमे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस जे. खन्ना, जस्टिस गुप्ता, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस रमन्ना रहे, जजों ने फैसले में बताया कि मुख्य न्यायाधीश कार्यालय एक पब्लिक अथॉरिटी है,जिसके तहत यह सूचना के अधिकार के दायरे में आएगा ।
Author Profile
Latest entries
बिलासपुर20/12/2025विजय केशरवानी की पहल रंग लाई: मोपका–सेंदरी बाईपास का ई-चालान कैमरा बंद, ग्रामीणों को मिली राहत बिलासपुर।
Uncategorized17/12/2025भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार, बोदरी नगर पंचायत की CMO भारती साहू सहित बाबू पकड़े गए… सरकारी दफ्तर में खुलेआम सौदा..12 हजार की रिश्वत ने खोल दी पोल….
अपराध17/12/2025नक्शा पास करने के नाम पर रिश्वतखोरी का भंडाफोड़… बोदरी नगर पालिका में एसीबी का छापा, बाबू रंगेहाथ गिरफ्तार…
Uncategorized15/12/2025भारतीय नगर मुक्तिधाम का कायाकल्प, हरियाली व आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो रहा परिसर
