बिलासपुर, सितंबर, 28/2024
आईजी से शिकायत… अब तत्कालीन टीआई और विवेचना अधिकारी के खिलाफ होगी जांच…
सरकंडा के तत्कालीन थाना प्रभारी और विवेचना अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश जारी हुआ है। 15 दिनो के भीतर मामले की जांच कर रिपोर्ट देनी है। आदेश बिलासपुर रेंज आईजी डॉ. संजीव शुक्ला ने जारी किया है उन्होंने एसपी को पत्र लिख कर एएसपी से इस मामले की जांच कराने के निर्देश दिए है।
आपको बता दें कि सरकंडा थाना में 28 जनवरी 2023 को एक आवेदन के आधार पर 420, 34 का मामला दर्ज किया गया था और 10 फरवरी 2023 को कोर्ट में चालान भी पेश कर 14 दिनो में अभियोग पत्र भी कोर्ट ने पेश कर दिया गया इस पूरे मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई है। जिसकी शिकायत पीड़ित ने आईजी से की।
आईजी कार्यालय से मिले पत्र के मुताबिक़ तत्कालीन
टीआई की लापरवाही खुलकर आमने आयी है, दरअसल आवेदक पवन कुमार गोकुल धाम कुशवाहा भवन के पीछे रहता है, जिन्होंने शिकायत पत्र में लिखा था की लिंगियाडीह निवासी जितेंद्र प्रताप सिंह ने तत्कालीन थाना प्रभारी को एक आवेदन दिया था,जिसमे तत्कालीन थाना प्रभारी ने आवेदन पत्र के आधार पर दिनांक 28/1/2023 को 420,34 के तहत अपराध कायम कर दिया और इसी मामले में दिनांक 10/ 2/ 2023 को कोर्ट में चालान पेश किया गया, जिसकी जाँच गंभीरता से नहीं की गयी,बल्कि अपराध कायमी करके 14 दिनों के अंदर अभियोग पत्र कोर्ट में पेश कर दिया गया, जो लापरवाही दर्शाता है। इस गंभीर मामले में लापरवाही बरतने के लिए आईजी डा. संजीव शुक्ला ने बिलासपुर एसपी को पत्र लिखकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मामले के संबंधित तत्कालींन टीआई और विवेचना अधिकारी के खिलाफ 15 दिनों के अंदर जाँच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

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