बिलासपुर, अप्रैल, 30/20/2025
जमीन दलाल नरेंद्र मोटवानी की हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज… बेवा महिला से धोखाधड़ी और उनकी जमीन पर कब्जा कर बाउंड्री तोड़ने का मामला…
बिलासपुर के कुख्यात जमीन दलाल नरेंद्र मोटवानी की जमानत याचिका जिला कोर्ट के बाद अब हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश ने जमीन दलाल नरेन्द्र मोटवानी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
दरअसल तोरवा मेनरोड पेण्डलवाल हास्पीटल के पास रहने वाली मीना गंगवानी की तोरवा में पुश्तैनी जमीन है जिसमें उनके नाम से डूलाराम मोटवानी उनके भाई नरेंद्र मोटवानी ने तहसील कार्यालय से फर्जी हस्ताक्षर के जरिए मीना गंगवानी का सीमांकन आवेदन लगा कर धोखाधड़ी कर उस जमीन में अपना कब्जा बता कर जमीन की बाउंड्रीवाल को तोड़ दिया जिसके बाद थाने में इस मामले को लेकर मीना गंगवानी द्वार FIR दर्ज कराई गई। जमीन दलाल नरेंद्र मोटवानी, उनके भाई डुलाराम मोटवानी, महेंद्र मोटवानी, राजेन्द्र मोटवानी के खिलाफ धारा 34, 420, 467, 468, 471, के तहत मामला दर्ज किया गया FIR दर्ज होने के बाद से ही नरेन्द्र मोटवानी फरार है।

बता दें कि बेवा महिला की जमीन हड़पने की साजिश के मामले में हाईकोर्ट ने कुख्यात की जमानत याचिका खारिज की है। प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में जमीन दलालों की बाढ़ सी आ गई है, गरीब कमजोर लोगों की ज़मीन को कब्जा करने का खेल को बड़ी संख्या में खेला जा रहा है। बिलासपुर शहर का कुख्यात जमीन दलाल नरेन्द्र मोटवानी भी इसी धंधे में जनता को लूटने का काम कर रहा था, दरअसल तोरवा थाना क्षेत्र में नरेंद्र मोटवानी ने साथियों के साथ मिलकर बेवा महिला का फर्जी हस्ताक्षर कर जमीन हड़पने की कोशिश की थी, मामले की में महिला ने शिकायत की थी कि, जमीन हड़पने के लिए नरेन्द्र मोटवानी ने फर्जी हस्ताक्षर कर तहसील ऑफिस में सीमांकन आवेदन प्रस्तुत किया था। पूरे मामले में जांच के बाद नरेंद्र मोटवानी पर कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद आरोपी को जेल दाखिल किया गया था, आरोपी नरेंद्र मोटवानी द्वारा जमानत के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई थी, जिस पर सुनवाई मुख्य न्यायधीश ने नरेंद्र मोटवानी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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