बिलासपुर/दुर्ग, 02/2025
धर्मांतरण और मानव तस्करी मामला : NIA कोर्ट से दो ननों सहित 3 को मिली सशर्त जमानत…
धर्मांतरण और मानव तस्करी के सनसनीखेज मामले में NIA कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया। दुर्ग स्टेशन से गिरफ्तार दो ननों प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस तथा एक अन्य सुकमान मंडावी को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है।
इससे पहले शुक्रवार को तीनों की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे शनिवार को सुनाया गया। मामले में आरोप है कि इन तीनों ने दो आदिवासी नाबालिग लड़कियों को धर्मांतरण के उद्देश्य से आगरा ले जाने की कोशिश की थी। NIA कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी तय की हैं, जिनका पालन करना आरोपियों के लिए अनिवार्य होगा। इसमें तीनों को 50/50 हजार का बॉन्ड, सहित पासपोर्ट जमा करना होगा और देश के बाहर नहीं जा सकेंगे इसके अलावा समय समय पर थाने में हाजिरी देनी होगी।
अमृतों दास, याचिकाकर्ता के वकील
बी. गोपकुमार, याचिकाकर्ता के वकील
आपको बता दे कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और मानव तस्करी के गंभीर आरोपों से घिरे दो ननों सहित एक व्यक्ति की दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी की गई दोनों ननों पर दो आदिवासी लड़कियों को जबरन धर्मांतरण कर आगरा ले जाने की कोशिश का आरोप है लगा था। ननों को बीते दिनों दुर्ग पुलिस ने पकड़ा था और उनके खिलाफ धर्मांतरण व मानव तस्करी जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
दाऊराम चंद्रवंशी NIA वकील
इस केस में दोनों आरोपित ननों की जमानत याचिका पहले दुर्ग के जिला न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों ने बिलासपुर स्थित NIA के विशेष न्यायालय में जमानत की गुहार लगाई है। जिसकी सुनवाई करते हुए मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया था।
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