बिलासपुर // जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन में छुट की हुई घोषणा कर आदेश जारी कर दिए है । जिसमें पेट्रोल पंप और दवा दुकानों को छोड़कर सभी व्यावसायिक संस्थानों को सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है ।
साथ ही सभी रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे , इसके अलावा सभी निजी एवं शासकीय कार्यालय तथा संस्थान पूर्व की भांति नियमानुसार खोले जा सकेंगे ,सुरक्षा के मद्देनजर सभी को सैनिटाइजिंग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती के साथ पालन करने का भी निर्देश दिया गया है ।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश …


Author Profile
Latest entries
प्रशासन20/08/2026बेलतरा के विकास को मिली ₹10.82 करोड़ की सौगात, कॉलेज भवन से लेकर मुक्तिधाम तक विकास कार्यों को मिली स्वीकृति… घोषणाओं से आगे बढ़ कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी…
बिलासपुर19/08/2026निगम के नोटिस के बाद भी नहीं थमा अवैध निर्माण,, दाऊ श्री मेडिकल में तीसरी मंजिल का निर्माण जारी.. नियमों की अनदेखी का आरोप…
बिलासपुर18/08/2026बिलासपुर के बाल संप्रेक्षण गृह में फिर सुरक्षा पर सवाल,, नाबालिग किशोर ने बाथरूम में फांसी लगाकर दी जान…
Uncategorized16/08/2026बोदरी नगर पालिका में शान से लहराया तिरंगा, अध्यक्ष नीलम विजय वर्मा ने किया ध्वजारोहण,, देशभक्ति के रंग में रंगा स्वतंत्रता दिवस समारोह…
