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यदि आप भी करा रहे ट्रेन टिकट बुक… तो कैंसिलेशन के जान लीजिए नियम… वर्ना लग सकती है बड़ी चपत… जानिए रेलवे के नियम…

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बिलासपुर, अगस्त, 01/2024

यदि आप भी करा रहे ट्रेन टिकट बुक… तो कैंसिलेशन के जान लीजिए नियम… वर्ना लग सकती है बड़ी चपत… जानिए रेलवे के नियम…

अक्सर ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री महीनो पहले ही टिकट बुक करा लेते है खास कर ऐसे यात्री जो लंबी दूरी की यात्रा और परिवार के साथ कही घूमने जाते है वो लोग हफ्ते, महिने पहले ही बर्थ का रिजर्वेशन करा लेते है लेकिन यात्रा रद्द होने पर टिकट कैंसल कर लेते है लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण कैंसिलेशन चार्ज ज्यादा लगता है और अधिक पैसे कट जाते है जिससे यात्रियों को नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन सही जानकारी होने पर आपन काम पैसों में टिकट रद्द करवा सकते है। यदि आप रेल टिकट बुक करवा रहे हैं, तो एक बार टिकट कैंसिलेशन के नियम जरूर समझ लीजिएगा। आइए जानते है टिकट कैंसिलेशन के क्या है नियम। पिछले कुछ वर्षों में ट्रेन टिकट कैंसिलेशन से ही रेलवे ने तो 1200 करोड़ से ज्यादा कमाई की है।

ज्यादातर लोग पहले ही ट्रेन की टिकट बुक करवा लेते हैं, क्योंकि ट्रेन में वेटिंग की समस्या होती है। 2021 से 2024 के बीच में रेलवे ने वेटिंग टिकट कैंसिलेशन से 1229 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है।  यह जानकारी एक आरटीआई एक्टिविस्ट को रेलवे ने आरटीआई की एक एप्लीकेशन के बाद दी थी। यदि आप रेलवे की टिकट बुक करवा रहे हैं, तो कुछ नियमों को समझ लीजिए।

कन्फर्म टिकट के लिए रिफंड राशि, चाहे ई-टिकट हो या काउंटर टिकट, की गणना इस आधार पर की जाती है कि आप ट्रेन के प्रस्थान के संबंध में टिकट कब कैंसिल करना चाहते हैं। कन्फर्म टिकट के लिए भारतीय रेलवे की रिफंड नीतियां इस प्रकार हैं।

टिकट रद्द कराने पर कितना मिलेगा रिफंड…

48 घंटे पहले यदि आपने रेलवे से टिकट ली और टिकट में आपकी बर्थ कंफर्म है। यात्रा के 48 घंटे पहले आप इसको कैंसिल करवाना चाहते हैं तो यात्रा शुरू होने से 48 घंटे पहले: न्यूनतम फ्लैट कैंसिलेशन शुल्क की कटौती के बाद वापसी।

₹240 + एसी फर्स्ट क्लास या वर्किंग क्लास के लिए जीएसटी

₹200 + एसी 2-टियर या प्रथम श्रेणी के लिए जीएसटी

₹ 180 + जीएसटी एसी 3-टियर, एसी चेयर कार, या एसी 3-इकोनॉमी के लिए

₹ 120 + स्लीपर क्लास के लिए जीएसटी

₹ 60 + कक्षा II के लिए जीएसटी

48 घंटे से 12 घंटे: न्यूनतम फ्लैट कैंसिलेशन शुल्क के अधीन मूल किराए के 25% की कटौती के बाद धनवापसी

12 घंटे और 4 घंटे तक: न्यूनतम फ्लैट कैंसिलेशन शुल्क के अधीन मूल किराए के 50% की कटौती के बाद धनवापसी

ट्रेन छूटने के बाद कोई रिफंड नहीं मिलता है।

आरएसी टिकटों की रिफंड पॉलिसी…

यदि आप स्टेशन से ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक रद्द करते हैं, तो आप अपने आरएसी टिकटों के लिए रिफंड प्राप्त कर सकते हैं. रिफंड प्रति यात्री ₹ 60 + जीएसटी के कैंसिलेशन शुल्क के अधीन है.

चार्ट तैयार होने के बाद अपने आरएसी टिकट का रिफंड पाने के लिए, आपको ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 30 मिनट पहले एक टीडीआर दाखिल करना होगा.

यदि आप अपना आरएसी टिकट रद्द नहीं करते हैं या निर्धारित समय सीमा के भीतर टीडीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगी.

यदि आपके पास आरएसी टिकट है जो कैंसिलेशन के समय कन्फर्म है, तो कन्फर्म टिकट के लिए रिफंड नियम लागू होंगे।

वेटिंग टिकट कैंसिलेशन चार्ज…

यदि आप ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक अपना प्रतीक्षा सूची वाला ई-टिकट रद्द करते हैं, तो आपको प्रति यात्री ₹ 60 + जीएसटी के कैंसिलेशन शुल्क की कटौती के बाद रिफंड मिलेगी।

आईआरसीटीसी रिफंडनियमों के अनुसार, यदि आपके पास एक प्रतीक्षा सूची वाला ई-टिकट (जीएनडब्ल्यूएल, आरएलडब्ल्यूएल, या पीक्यूडब्ल्यूएल) है और चार्टिंग के बाद भी इसकी स्थिति समान रहती है, तो आईआरसीटीसी द्वारा लागू शुल्क में कटौती के बाद आपको किराया अपने आप मिल जाएगा।

काउंटर टिकटों पर प्रतीक्षा सूची के मामले में, आप ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक पीआरएस काउंटर या आईआरसीटीसी वेबसाइट पर इसे कैंसिल करवा सकते हैं और काउंटर से रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।

यदि आपके पास एक प्रतीक्षा सूची वाला टिकट है जो कैंसिलेशन के समय कन्फर्म हो गया है, तो कन्फर्म टिकट के लिए रिफंड नियम लागू होंगे।

तत्काल टिकटों के जानिए नियम…

यदि आप अपना कन्फर्म तत्काल टिकट रद्द करते हैं तो कोई रिफंड नहीं दी जाती है।

प्रतीक्षा सूची वाले तत्काल टिकटों के मामले में, आप भारतीय रेलवे के प्रतीक्षा सूची या आरएसी रिफंड नियमों के अनुसार रिफंडके हकदार हैं. राशि से लागू लिपिकीय प्रभारों को काटने के बाद रिफंडकी जाएगी।

कृपया ध्यान दें कि यदि आप निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में इसे रद्द करते हैं तो आपको आपके कन्फर्म तत्काल टिकट का पूरा रिफंड दिया जाएगा।

जिस स्टेशन पर आपको यात्रा करनी है उस स्टेशन पर ट्रेन 3 घंटे से अधिक की देरी से चलती है।

ट्रेन उस मार्ग का अनुसरण करने के लिए तैयार है जिस पर आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं।

ट्रेन एक परिवर्तित मार्ग का अनुसरण करने के लिए तैयार है और आपका एक या दोनों स्रोत और गंतव्य स्टेशन उस मार्ग पर नहीं आते हैं।

जिस कोच में आपकी तत्काल सीट आवंटित की गई है वह ट्रेन से जुड़ी नहीं है और आपको उसी कक्षा में सीट आवंटित नहीं की गई है. आपको निचली श्रेणी में एक सीट प्रदान की जाती है जिसमें आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं।

यदि आप निम्न श्रेणी में यात्रा करते हैं, तो आपको टिकट की कीमत और तत्काल शुल्क, यदि लागू हो, के बीच के अंतर का रिफंड प्रदान किया जाएगा।

प्रीमियम तत्काल रद्द करने पर कितना मिलेगा रिफंड…

आईआरसीटीसी रिफंड नियमों के अनुसार, यदि आप अपना कन्फर्म प्रीमियम तत्काल टिकट रद्द करते हैं तो आप किसी भी रिफंडके हकदार नहीं हैं. आप पीटी कोटे के तहत आरएसी या वेट लिस्टेड टिकट बुक नहीं कर सकते. आपको आपका कन्फर्म प्रीमियम मिल जाएगा।