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जंगल में अवैध उत्खनन… फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की दबिश… 10 गाड़ियां राजसात… लंबे वक्त से जंगल में हो रहा था अवैध उत्खनन…

बिलासपुर, दिसंबर, 03/2024

जंगल में अवैध उत्खनन… फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की दबिश… 10 गाड़ियां राजसात… लंबे वक्त से जंगल में हो रहा था अवैध उत्खनन…

वन मंडल बिलासपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन में लगे 10 बड़ी गाड़ियां को राजसात किया है ये वाहन अब शासकीय संपत्ति होंगी। सूत्रों से जानकारी मिली है कि रतनपुर परिक्षेत्र अंतर्गत जंगल के अंदर माफियाओं द्वारा लंबे वक्त से अवैध उत्खनन और परिवहन का काम किया जा रहा था इस अवैध उत्खनन पर हुई कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे है कि इतने लंबे वक्त से अवैध गतिविधियां संचालित हो रही तो इसके पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई और अब किसके

बिलासपुर वन मंडल ने जंगल के अंदर अवैध उत्खनन करने वाले खनन माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन में लगी 10 बड़ी गाड़ियों को राजसात कर लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन कायम करने के और माफियाओं के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई के निर्देश के तहत यह अब तक की बड़ी कार्रवाई है, जिसमें किसी भी राजनीतिक दबाव में आए बगैर समस्त कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जब्ती और राजसात करने की कार्रवाई की गई है। प्रशिक्षु आईएफएस और प्रभारी डीएफओ अभिनव कुमार ने यह कार्रवाई की है।

30 सितंबर 2024 को रतनपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत गश्त में निकली टीम को धोबघाट में अरपा नदी के किनारे पोकलेन से अवैध रूप से उत्खनन और हाइवा द्वारा अवैध परिवहन की सूचना मिली। सूचना पर प्रभारी डीएफओ अभिनव कुमार के निर्देश पर टीम ने छापा मारा, तब मौके पर पोकलेन और रास्ते में रेत से भरी हाइवा गाड़ियां मिली। बता दें की यें पूरा क्षेत्र संरक्षित वनों से घिरा हुआ है,जहां अवैध खनन या परिवहन प्रतिबंधित है और कानूनन जुर्म है। टीम द्वारा वाहन चालकों से खनन के वैध दस्तावेज मांगे जाने पर चालकों द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। जिसके बाद वाहनों को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई की गई,जिसमें वाहनों के कागजात की जांच, वाहन मालिकों को नोटिस और सुनवाई भी, जिसमें आरोपी पक्ष का बयान भी दर्ज किया गया। वाहन मालिकों द्वारा अवैध खनन और परिवहन की बात लिखित में स्वीकार की गई साथ ही जांच में भी सरंक्षित वन के भीतर अवैध खनन और परिवहन स्पष्ट था। से पूरे सवा महीने चली कानूनी प्रक्रियाओं के बाद प्रभारी डीएफओ अभिनव कुमार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के तहत सभी 10 वाहनों को राजसात कर शासकीय संपत्ति घोषित करने का आदेश पारित किया।

हाइवा, ट्रैक्टर जप्त…

हाइवा क्रमांक CG 10-AE 9073 मालिक प्रतीक गुप्ता,धनेश्वर कोटा। हाइवा क्रमांक CG-10 BG 9028 मालिक चित्रांशु वर्मा, सुशील बिलासपुर। हाइवा क्रमांक CG-10 BT 7814 मालिक चित्रांशु वर्मा, सुशील बिलासपुर। हाइवा क्रमांक CG-10 AD 8456 मालिक शिवम दुबे,रंजन दुबे कोटा। हाइवा क्रमांक CG-10 BT 6694 मालिक सतीश साहू नंगोई। हाइवा क्रमांक CG-28 N 7924 मालिक रवि गुप्ता। ट्रेक्टर क्रमांक CG-10 BT 1627 मालिक मोनू जायसवाल,रोहित। ट्रेक्टर क्रमांक CG -10 BH 3157 मालिक सावन कुमार,रमेश। एक पोकलेन क्रमांक SANY22SY 140 Q 000/51 मालिक पिंटू केशरवानी बेलगहना और एक बाइक क्रमांक CG 10 BO 0764 मोनू जायसवाल। इन सभी दस वाहनों को जब्त कर राजसात कर लिया गया है।

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